गाजियाबाद में प्रशासन की बड़ी कारवाई: कानवानी में बुनियादी सुविधाओं के अभाव में मदरसा सीज। बच्चों को सुरक्षित सरकारी स्कूलों में शिफ्ट किया गया है।
प्रतीकात्मक फोटो - Rex TV India
गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश। गाजियाबाद जिला प्रशासन द्वारा कानवानी क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक कार्रवाई को अंजाम दिया गया है, जिसके अंतर्गत बुनियादी सुविधाओं के अभाव में एक मदरसा सीज किया गया है। जिला प्रशासन को सूचना प्राप्त हुई थी कि इस क्षेत्र में स्थित रशनीन मदरसा बिना किसी वैध पंजीकरण के संचालित किया जा रहा था। जांच के दौरान यह भी पाया गया कि उक्त संस्थान न केवल बिना रजिस्ट्रेशन के चल रहा था, बल्कि वहां बच्चों के लिए बुनियादी स्वास्थ्य, स्वच्छता और सुरक्षा सुविधाओं का भी भारी अभाव था।[1]
प्रशासनिक स्तर पर इस कार्रवाई को सुचारू रूप से संपन्न करने के लिए व्यापक इंतजाम किए गए थे। मौके पर पहुंचे अल्पसंख्यक विभाग और प्रशासनिक अधिकारियों ने प्रबंधन से संबंधित दस्तावेज मांगे, लेकिन प्रबंधन की ओर से कोई भी वैध दस्तावेज या पंजीकरण का प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया। इसके अतिरिक्त, संस्थान की भौतिक स्थिति मानकों के अनुरूप नहीं पाई गई, जिसके बाद अधिकारियों ने कड़ी कार्रवाई करते हुए बुनियादी सुविधाओं के अभाव में मदरसा सीज कर दिया और पूरे परिसर को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया।
Ghaziabad, Uttar Pradesh: The district administration sealed an illegal madrasa in Kanawani for lack of documents and basic facilities like sanitation. A notice was issued asking for papers from the Minority Department within a week. Children studying there have been shifted to… pic.twitter.com/ITV8dyHTwW
— IANS (@ians_india) June 6, 2026
प्रशासन ने इस मामले में निष्पक्षता बरतते हुए मदरसा प्रबंधन को अपना पक्ष रखने का उचित अवसर दिया है। अधिकारियों ने प्रबंधन को एक सप्ताह का समय दिया है, जिसके भीतर उन्हें अल्पसंख्यक विभाग के समक्ष अपने सभी आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। इस निर्धारित अवधि में प्रबंधन को मामले से जुड़े तथ्यों पर अपना पक्ष रखने की पूरी छूट दी गई है। जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि एक सप्ताह की यह समय सीमा समाप्त होने के बाद ही प्रशासन द्वारा आगामी कार्रवाई तय की जाएगी।
डीसीपी धवल जायसवाल ने इस पूरी कार्रवाई पर जानकारी देते हुए आधिकारिक बयान जारी किया:
"कानवानी क्षेत्र में स्थित रशनीन मदरसे को अल्पसंख्यक विभाग द्वारा आज सीज कर दिया गया है। यह मदरसा किसी भी प्रकार के सुरक्षा मानकों का पालन नहीं कर रहा था और इसके पास कोई वैध पंजीकरण भी नहीं था, जिसके कारण इसे सीज करने की कार्रवाई की गई है।"
बुनियादी सुविधाओं के अभाव में मदरसा सीज करने के बाद प्रशासन के लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता वहां शिक्षा ग्रहण कर रहे बच्चों का भविष्य सुरक्षित करना था। मदरसे को सीज करने से पहले जिला शिक्षा विभाग और जिला प्रशासन के अधिकारियों ने यह सुनिश्चित किया कि वहां पढ़ रहे सभी छात्र-छात्राओं को नजदीकी सरकारी और मान्यता प्राप्त स्कूलों में स्थानांतरित कर दिया जाए। यह स्थानांतरण प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी तरीके से पूरी की गई है, ताकि बच्चों की शिक्षा का नुकसान न हो और वे सुरक्षित वातावरण में अपनी पढ़ाई जारी रख सकें।
स्थानीय निवासियों का कहना है कि प्रशासन की इस पहल से क्षेत्र में नियमों के विरुद्ध चलने वाले संस्थानों पर लगाम लगेगी। इस कार्रवाई के बाद अब प्रशासन ने यह सुनिश्चित किया है कि छात्रों को एक बेहतर और सुरक्षित शैक्षिक वातावरण प्राप्त हो सके। जिला प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि आगे भी इस प्रकार की गतिविधियों पर उनकी कड़ी नजर रहेगी ताकि शिक्षा के नाम पर हो रहे नियमों के उल्लंघन को रोका जा सके और बच्चों के भविष्य के साथ कोई समझौता न हो।
बुनियादी सुविधाओं के अभाव में मदरसा सीज करने का गाजियाबाद प्रशासन का यह कदम जिले में नियमों के विपरीत संचालित हो रहे शैक्षणिक संस्थानों के खिलाफ एक बड़े अभियान का हिस्सा है। पिछले कुछ समय से प्रशासन लगातार उन संस्थानों की पहचान कर रहा है जो बिना किसी अनुमति या पंजीकरण के संचालित हैं। प्रशासन ने यह स्पष्ट कर दिया है कि आगे भी किसी भी प्रकार की कोताही नहीं बरती जाएगी और जो भी संस्थान मानक विरुद्ध पाए जाएंगे, उन पर सख्त कानूनी कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।
अंत में, यह कार्रवाई प्रशासन की दृढ़ता को दर्शाती है कि शिक्षा व्यवस्था में गुणवत्ता और सुरक्षा सुनिश्चित करना सरकार की प्राथमिकता है। शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई इस प्रक्रिया के बाद, अब यह कहा जा सकता है कि बुनियादी सुविधाओं के अभाव में मदरसा सीज करने की यह कार्रवाई क्षेत्र में मानकों के पालन को बढ़ावा देगी। प्रशासन ने दोहराया है कि किसी भी प्रकार की अव्यवस्था या नियमों के उल्लंघन को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और भविष्य में भी ऐसी कार्रवाई जारी रहेगी।
अस्वीकरण (Disclaimer):
यह रिपोर्ट विश्वस्त समाचार एजेंसी एवं स्रोतों से प्राप्त तथ्यों पर आधारित है। इसका प्रकाशन केवल सूचनात्मक उद्देश्य से किया गया है। मदरसा संचालन एवं पंजीकरण से संबंधित यह कार्रवाई जिला प्रशासन के आधिकारिक आदेशों के अनुपालन में की गई है। इस रिपोर्ट के आधार पर लिए गए किसी भी निर्णय के लिए लेखक, प्रकाशक एवं संपादक उत्तरदायी नहीं हैं।