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GST में सुधार का अगला चरण, अफसरों की गिरफ्तारी शक्ति हो सकती है खत्म

GST में सुधार के अगले चरण में टैक्स अफसरों की गिरफ्तारी शक्ति हटाने और prosecution सीमा 1 करोड़ से 5 करोड़ रुपये करने पर फिर चर्चा हो सकती है।

By नीरज त्यागी 1 min read
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प्रतीकात्मक फोटो

नई दिल्ली, दिल्ली। GST में सुधार के अगले चरण की तैयारी शुरू हो गई है। GST Council की 7 अक्टूबर की बैठक में टैक्स अधिकारियों की गिरफ्तारी की शक्ति हटाने के प्रस्ताव पर चर्चा होने की संभावना है। प्रस्ताव के तहत किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी के लिए न्यायिक मंजूरी जरूरी की जा सकती है। यह बदलाव सितंबर 2025 में लागू किए गए बड़े GST rate overhaul के बाद अगली प्रमुख प्रक्रिया सुधार पहल का हिस्सा बताया जा रहा है। इसका उद्देश्य कर प्रशासन को अधिक अनुपातिक बनाना, अनुपालन लागत घटाना और सामान्य कर विवादों को आपराधिक कार्रवाई से अलग रखना है।  [1]

गिरफ्तारी नियम

GST में सुधार के प्रस्तावों में Central GST Act की Section 69 से टैक्स अधिकारियों की गिरफ्तारी संबंधी शक्ति हटाने की बात है। मौजूदा व्यवस्था में Commissioner को निर्धारित शर्तों के तहत अपराध होने का विश्वास होने पर अधिकारी को गिरफ्तारी के लिए अधिकृत करने का अधिकार है। प्रस्तावित व्यवस्था में ऐसी गिरफ्तारी के लिए न्यायिक मंजूरी जरूरी हो सकती है। हालांकि इससे सरकार की टैक्स वसूली या वित्तीय जुर्माना लगाने की शक्ति खत्म नहीं होगी। कर की कमी, गलत input tax credit और अन्य देनदारियों पर recovery, interest और penalty की कार्रवाई जारी रहने की संभावना है।

GST में सुधार के तहत गंभीर धोखाधड़ी और जानबूझकर कर चोरी के मामलों में आपराधिक कार्रवाई का रास्ता पूरी तरह बंद नहीं किया जाएगा। प्रस्तावित बदलावों में prosecution शुरू करने की सीमा 1 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 5 करोड़ रुपये करने पर भी विचार है। इससे classification, valuation और input tax credit जैसे सामान्य विवादों को आपराधिक प्रक्रिया से बाहर रखने का लक्ष्य है। प्रस्तावों के अनुसार 24 prosecution offences को नरम करने, 9 अपराधों को पूरी तरह हटाने और 11 को मौजूदा रूप में बनाए रखने पर विचार किया जा रहा है। अंतिम फैसला GST Council की चर्चा के बाद होगा।

अभियोजन सीमा

GST में सुधार का यह प्रस्ताव कारोबारियों के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि कर विवाद के दौरान गिरफ्तारी की आशंका कम हो सकती है। सूत्रों के अनुसार पिछले 8 से 9 महीनों में केंद्र और राज्यों के स्तर पर इस विषय पर कई दौर की चर्चा हुई है। उद्योग जगत की ओर से GST अधिकारियों की गिरफ्तारी शक्ति के इस्तेमाल को लेकर चिंता जताई गई थी। 2021 से 2025 के बीच केंद्रीय GST संरचनाओं ने 72,393 GST अपराध मामलों में 887 गिरफ्तारियां की थीं। राज्य स्तर की गिरफ्तारियां इस आंकड़े में शामिल नहीं हैं।

GST में सुधार के व्यापक पैकेज में आसान पंजीकरण, तेज refund, सरल input tax credit प्रक्रिया, show cause notices और penalties से जुड़े बदलाव भी शामिल हो सकते हैं। सरकार enforcement को arrest आधारित deterrence से हटाकर data आधारित जांच और tax recovery पर अधिक केंद्रित करना चाहती है। GST Council 7 अक्टूबर को प्रस्तावों पर विचार करेगी और उसके बाद अंतिम निर्णय तथा जरूरी कानूनी बदलाव की प्रक्रिया आगे बढ़ सकती है। इसलिए अधिकारियों की गिरफ्तारी शक्ति खत्म होने की बात अभी प्रस्ताव के स्तर पर है, अंतिम नियम लागू होने से पहले Council की मंजूरी और उसके बाद विधायी प्रक्रिया जरूरी होगी।

अस्वीकरण (Disclaimer):

यह रिपोर्ट विश्वस्त समाचार एजेंसियों और स्रोतों से प्राप्त तथ्यों पर आधारित है। इसका प्रकाशन केवल सूचना के उद्देश्य से किया गया है। इस रिपोर्ट के आधार पर लिए गए किसी भी निर्णय के लिए लेखक, प्रकाशक एवं संपादक किसी भी रूप में उत्तरदायी नहीं होंगे।

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