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सुप्रीम कोर्ट ने अपीलीय अदालतों को अंतरिम आदेशों में हस्तक्षेप करने से सावधान किया



अजय त्यागी 2024-12-01 07:12:11 दिल्ली

सुप्रीम कोर्ट - Photo : Internet
सुप्रीम कोर्ट - Photo : Internet
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सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में अपीलीय अदालतों को ट्रायल कोर्ट द्वारा पारित विवेकाधीन अंतरिम आदेशों में अनावश्यक हस्तक्षेप से बचने की सलाह दी है। अदालत ने कहा कि अपीलीय अदालतें केवल तभी ट्रायल कोर्ट के अंतरिम आदेश को रद्द कर सकती हैं, जब यह सिद्ध हो कि वह आदेश मनमाना, तर्कहीन या स्थापित कानूनी सिद्धांतों के विरुद्ध है।

अंतरिम आदेशों में हस्तक्षेप की सीमाएं
जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस आर. महादेवन की पीठ ने स्पष्ट किया कि अपीलीय अदालतें केवल यह जांचें कि ट्रायल कोर्ट ने विवेकाधीन आदेश पारित करते समय उचित कानूनी सिद्धांतों का पालन किया है या नहीं। यदि आदेश में कोई स्पष्ट त्रुटि या मनमानी नहीं है, तो अपीलीय अदालतें हस्तक्षेप नहीं करें।

प्रकरण का विवरण
इस मामले में, वादी और प्रतिवादी दोनों एक संपत्ति के संयुक्त मालिक थे। वादी ने आरोप लगाया कि प्रतिवादी ने 1995 के पावर ऑफ अटॉर्नी का दुरुपयोग करते हुए बिना उनकी सहमति के संपत्ति अपने पुत्र को बेच दी। ट्रायल कोर्ट ने वादी के पक्ष में अंतरिम निषेधाज्ञा जारी की, जिससे प्रतिवादी को संपत्ति का हस्तांतरण करने से रोका गया।

उच्च न्यायालय का निर्णय
उच्च न्यायालय ने अपील स्वीकार करते हुए ट्रायल कोर्ट के आदेश को रद्द कर दिया। न्यायालय ने यह माना कि वादी और प्रतिवादी के बीच पहले से लंबित मुकदमे हैं, और वादी ने राजनीतिक शक्ति का दुरुपयोग करते हुए प्रतिवादी के कानूनी अधिकारों में बाधाएं उत्पन्न की हैं।

सुप्रीम कोर्ट का आदेश
सुप्रीम कोर्ट ने उच्च न्यायालय के आदेश को पलटते हुए कहा कि उच्च न्यायालय ने ट्रायल कोर्ट के आदेश में कोई स्पष्ट त्रुटि या मनमानी नहीं पाई, जिसके आधार पर वह हस्तक्षेप कर सकता था। अदालत ने प्रतिवादी को आदेश दिया कि वे संपत्ति की वर्तमान स्थिति बनाए रखें और उस पर कोई नया दायित्व न उत्पन्न करें।

इस निर्णय से यह स्पष्ट होता है कि अपीलीय अदालतों को ट्रायल कोर्ट के विवेकाधीन अंतरिम आदेशों में हस्तक्षेप करते समय अत्यंत सावधानी बरतनी चाहिए। हस्तक्षेप केवल तभी उचित है जब आदेश में स्पष्ट त्रुटि, मनमानी या कानूनी सिद्धांतों का उल्लंघन हो।


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