Sun, 29 December 2024 11:59:05pm
सुप्रीम कोर्ट ने मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद से संबंधित मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश पर सवाल उठाए हैं। मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति पी.वी. संजय कुमार की पीठ ने कहा कि हाई कोर्ट के पास इस मामले की सुनवाई का मूल अधिकार नहीं है, और सामान्य परिस्थितियों में निचली अदालतों से मामले को हाई कोर्ट में स्थानांतरित करना उचित नहीं है।
मामले का संदर्भ
यह विवाद मथुरा में स्थित श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर और शाही ईदगाह मस्जिद के 13.37 एकड़ भूमि पर है। हिंदू पक्ष का दावा है कि औरंगजेब ने 1669-70 में प्राचीन केशवनाथ मंदिर को तोड़कर शाही ईदगाह मस्जिद का निर्माण कराया था। मुस्लिम पक्ष इसका विरोध करते हुए दावा करता है कि इसके कोई ठोस प्रमाण नहीं हैं।
इलाहाबाद हाई कोर्ट का आदेश
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने हिंदू पक्ष की याचिका को स्वीकार करते हुए मामले की सुनवाई के लिए निचली अदालत से हाई कोर्ट में स्थानांतरित करने का आदेश दिया था। मुस्लिम पक्ष ने इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है।
सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट के पास मूल क्षेत्राधिकार नहीं है, और सामान्य परिस्थितियों में निचली अदालतों से मामले को हाई कोर्ट में स्थानांतरित करना उचित नहीं है। हालांकि, अदालत ने यह भी कहा कि असाधारण परिस्थितियों में हाई कोर्ट को यह अधिकार हो सकता है।
अगली सुनवाई
अदालत ने मामले की अगली सुनवाई सर्दी की छुट्टियों के बाद जनवरी 2025 में निर्धारित की है। तब तक सभी पक्षों से विस्तृत दलीलें प्रस्तुत करने को कहा गया है।
Source : Bar and Bench