Thu, 22 May 2025 02:19:35pm
राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) ने आगामी 29 जुलाई से 1 अगस्त तक आयोजित होने वाली अपनी तीन महत्वपूर्ण परीक्षाओं के अभ्यर्थियों के लिए एक महत्वपूर्ण सुविधा प्रदान की है। अब उम्मीदवार अपने ऑनलाइन आवेदनों में नाम, पिता का नाम, फोटो, जन्म तिथि और जेंडर के अतिरिक्त अन्य आवश्यक संशोधन कर सकेंगे। यह सुविधा 21 मई से 27 मई तक उपलब्ध रहेगी, जो अभ्यर्थियों को अपनी छोटी-मोटी त्रुटियों को सुधारने और भविष्य में किसी भी परेशानी से बचने का एक सुनहरा अवसर है। आयोग ने इस संबंध में अपनी वेबसाइट पर विस्तृत सूचना जारी कर दी है, जिसमें संशोधन प्रक्रिया और संभावित कानूनी निहितार्थों पर भी प्रकाश डाला गया है।
महत्वपूर्ण परीक्षाएं और संशोधन का अवसर:
राजस्थान लोक सेवा आयोग ने जिन तीन परीक्षाओं के लिए यह संशोधन विंडो खोली है, वे इस प्रकार हैं:
आयोग सचिव ने बताया कि इन सभी परीक्षाओं हेतु जारी विज्ञापनों में उल्लेखित शर्तों के अनुसार ही ऑनलाइन संशोधन का अवसर अभ्यर्थियों को दिया जा रहा है। यह संशोधन केवल अभ्यर्थियों के हित को ध्यान में रखते हुए दी गई एक सुविधा मात्र है, और परीक्षा के लिए जारी विज्ञापन में उल्लेखित पात्रता की शर्तों के अनुरूप ही कोई भी संशोधन मान्य होगा। विज्ञापन की मूल शर्तें पूर्वानुसार ही रहेंगीं और इनमें कोई बदलाव नहीं होगा।
ऑनलाइन संशोधन प्रक्रिया और शुल्क:
जो अभ्यर्थी अपने आवेदन में संशोधन करना चाहते हैं, उन्हें ऑनलाइन माध्यम से ही यह प्रक्रिया पूरी करनी होगी। ऑफलाइन संशोधन किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किए जाएंगे। संशोधन के लिए, अभ्यर्थियों को ₹500/- का शुल्क जमा कराना होगा, जिसे ई-मित्र या ऑनलाइन बैंकिंग के माध्यम से भरा जा सकता है।
संशोधन करने के लिए, अभ्यर्थी आयोग के ऑनलाइन पोर्टल पर उपलब्ध 'एप्लाई ऑनलाइन' लिंक पर जा सकते हैं, या फिर एसएसओ पोर्टल पर लॉग इन करके 'सिटीजन ऐप्स (G2C)' में उपलब्ध 'रिक्रूटमेंट पोर्टल' का चयन कर संबंधित परीक्षा में ऑनलाइन संशोधन कर सकते हैं। तकनीकी सहायता के लिए, अभ्यर्थी recruitmenthelpdesk@rajasthan.gov.in पर ईमेल कर सकते हैं या फोन नंबर 9352323625 और 7340557555 पर संपर्क कर सकते हैं।
अयोग्य अभ्यर्थियों के लिए 'आवेदन विदड्रॉ' का विकल्प और चेतावनी:
आयोग ने उन अभ्यर्थियों के लिए भी एक विशेष अवसर दिया है जिन्होंने विज्ञापन में निर्धारित शैक्षणिक योग्यता अथवा अनुभव नहीं होने के बावजूद ऑनलाइन आवेदन कर दिया था। ऐसे अभ्यर्थियों को सलाह दी गई है कि वे निर्धारित अवधि (21 से 27 मई) के दौरान अपना ऑनलाइन आवेदन वापस ले सकते हैं।
यह चेतावनी भी दी गई है कि यदि अयोग्य अभ्यर्थी ऐसा नहीं करते हैं, तो उनके विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा 217 के अंतर्गत कार्रवाई की जा सकती है, और उन्हें आयोग की आगामी भर्ती प्रक्रियाओं से वंचित भी किया जा सकता है। भारतीय न्याय संहिता की धारा 217 उन मामलों से संबंधित है जहां कोई व्यक्ति किसी लोक सेवक को गलत जानकारी देता है, जिसके परिणामस्वरूप लोक सेवक अपनी कानूनी शक्ति का उपयोग किसी अन्य व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने के लिए करता है। ऐसे अभ्यर्थियों को अपना आवेदन वापस लेने के लिए एसएसओ पोर्टल पर लॉग इन करके, रिक्रूटमेंट पोर्टल का चयन कर, 'माय रिक्रूटमेंट' सेक्शन के अंतर्गत संबंधित परीक्षा के सामने उपलब्ध 'विदड्रा' बटन पर क्लिक करना होगा।
यह कदम आयोग की पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है, साथ ही यह सुनिश्चित करता है कि केवल योग्य उम्मीदवार ही भर्ती प्रक्रिया में आगे बढ़ें।
डिस्क्लेमर:
यह रिपोर्ट राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा जारी आधिकारिक सूचनाओं पर आधारित है। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे किसी भी कार्रवाई से पहले आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध विस्तृत अधिसूचना और निर्देशों की जांच अवश्य कर लें। किसी भी तकनीकी या कानूनी समस्या के लिए, आयोग द्वारा प्रदान किए गए हेल्पलाइन नंबरों पर संपर्क करें।