Fri, 20 September 2024 03:43:29am
चंडीगढ़ नगर निगम में मेयर, सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर के लिए मंगलवार संपन्न चुनावों को लेकर जारी सियासी विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब यह मामला पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट तक पहुंच गया है। इस मामले में दायर याचिका पर बुधवार को हुई सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने चंडीगढ़ प्रशासन को नोटिस जारी कर तीन सप्ताह के अंदर जवाब दाखिल करने को कहा है। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में इस मामले की अगली सुनवाई अब 26 फरवरी 2024 को होगी।
चंडीगढ़ प्रशासन की ओर से पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में पेश अधिवक्ता अनिल मेहता ने बताया कि हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता को आज कोई राहत नहीं दी है। चंडीगढ़ प्रशासन को नोटिस जारी हुआ है, जिसका जवाब दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के नेता बेवजह मेयर चुनावों में धांधली का आरोप लगा रहे हैं।
वोट टैंपरिंग की क्लिपिंग अदालत में पेश
वहीं, याचिकाकर्ता के वकील फैरी सोफत का कहना है कि हाईकोर्ट ने आज चंडीगढ़ प्रशाशन को नोटिस जारी किया। 26 फरवरी 2024 को इस मसले पर दोबारा सुनवाई होगी। प्रीजाइडिंग अफसर का वीडियो जिसमें वो सरेआम वोट से टैंपरिंग करते हुए दिख रहे हैं, कि क्लिपिंग अदालत को एक पेनड्राइव में दी गई है। हमने अदालत में बताया कि कैसे चुनाव की प्रक्रिया से प्रीजाइडिंग अफसर ने छेड़छाड़ की।