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श्रीदेवी के निधन पर हुई जालसाजी, सीबीआई ने प्राइवेट जासूस के खिलाफ दायर किया आरोप पत्र



अजय त्यागी [Input - abplive.com] 2024-02-04 07:31:52 सिने जगत

श्रीदेवी - फोटो : सोशल मीडिया
श्रीदेवी - फोटो : सोशल मीडिया

24 फरवरी, 2018 को दिग्गज अभिनेत्री श्रीदेवी ने दुनिया को अलविदा कह दिया। इस पर अब सीबीआई ने एक प्राइवेट जासूस के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया है। अधिकारियों का दावा है कि प्राइवेट जासूस ने अभिनेत्री की मौत के संबंध में एक यूट्यूब वीडियो में किए गए अपने दावों का समर्थन करने के लिए प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित उच्च गणमान्य व्यक्तियों के जाली पत्र प्रस्तुत किए थे। 

चांदनी शाह की शिकायत पर कार्यवाही  

पिछले साल, सीबीआई ने मुंबई स्थित वकील चांदनी शाह की शिकायत के बाद भुवनेश्वर स्थित दीप्ति आर पिन्नीति और उनके वकील भरत सुरेश कामथ के खिलाफ मामला दर्ज किया था, जिसे प्रधान मंत्री कार्यालय द्वारा एजेंसी को भेजा गया था। शाह ने आरोप लगाया कि पिन्नीती ने कई दस्तावेज पेश किए हैं, जिनमें प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री के पत्र, सुप्रीम कोर्ट से संबंधित दस्तावेज और यूएई सरकार के रिकॉर्ड शामिल हैं, जो जाली प्रतीत होते हैं।

पिन्नीति ने किए खोखले सनसनीखेज दावे 

पिन्नीति की श्रीदेवी और सुशांत सिंह राजपूत जैसे बॉलीवुड अभिनेताओं की मौत पर सोशल मीडिया चर्चाओं में सक्रिय भागीदार रही हैं। श्रीदेवी की मौत के संबंध में, उन्होंने एक इंटरव्यू में अपनी जांच के आधार पर दोनों सरकारों के बीच लीपापोती जैसे सनसनीखेज दावे किए। पीटीआई के एक सवाल के जवाब में, पिन्नीति ने अविश्वास व्यक्त करते हुए कहा कि यह विश्वास करना कठिन है कि सीबीआई ने मेरा बयान दर्ज किए बिना मेरे खिलाफ आरोप पत्र दायर किया है। इसके अलावा, जब आरोप तय किए जाएंगे तो सबूत अदालत को दिए जाएंगे।

सीबीआई अधिकारियों ने आरोप पत्र किया दायर

उन्होंने कहा कि जब विचाराधीन पत्र उन्हीं अधिकारियों के खिलाफ आरोप लगाते हैं जिनके तहत सीबीआई आती है, तो सबूत इकट्ठा करने वाली इकाई बनने के लिए सीबीआई संघर्ष की पार्टी बन जाती है। पिछले साल उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के बाद, सीबीआई ने 2 दिसंबर को भुवनेश्वर में उनके आवास पर तलाशी ली थी, जिसमें फोन और लैपटॉप सहित डिजिटल उपकरण जब्त किए गए थे। एक विशेष अदालत को सौंपी गई सीबीआई की रिपोर्ट के अनुसार, जांच से पता चला कि यूट्यूब चर्चा के दौरान प्रधान मंत्री और रक्षा मंत्री से संबंधित उनके द्वारा प्रस्तुत किए गए दस्तावेज जाली थे। एजेंसी ने उनके और कामथ के खिलाफ 120-बी (आपराधिक साजिश), 465, 469 और 471 सहित भारतीय दंड संहिता की संबंधित धाराओं के तहत आरोप पत्र दायर किया है।



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