Fri, 20 September 2024 03:17:20am
चंडीगढ़ के मेयर चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (20 फरवरी) को सुनवाई की और रिटर्निंग ऑफिसर अनिल मसीह को कड़ी फटकार लगाई है। शीर्ष अदालत ने कहा कि इस मामले में कोर्ट की अवमानना की गई है। कोर्ट में इस चुनाव को लेकर पूरी बाजी पलट गई है। अदालत ने सभी 8 अवैध वोटों को वेलिड करार दिया है। इसके बाद अब वोटों की फिर से काउंटिंग की जाएगी।
मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच 8 वोटों के अमान्य किए जाने के विवाद पर सुनवाई करते हुए इसकी जांच की। इसके बाद कोर्ट ने कहा कि इनको फिर से गिना जाएगा। इन सभी अमान्य वोटों को मान्य माना जाएगा। इसके आधार पर ही परिणामों की घोषणा की जाएगी।
आम आदमी पार्टी-कांग्रेस गठबंधन की होगी जीत
मेयर चुनाव में इन वोटों की फिर से गिनती होने के बाद आम आदमी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन को मेयर पद की दौड़ में स्पष्ट जीत मिलेगी। कोर्ट ने यह माना है कि इन सभी वोटों को बिना किसी ठोस कारणों के खारिज कर दिया गया था।