Fri, 20 September 2024 03:36:08am
पश्चिम बंगाल के संदेशखाली मामले में राज्य की ममता बनर्जी सरकार पर बीजेपी और कांग्रेस सहित अन्य विपक्षी दल हमलावर है। इस बीच कलकत्ता हाई कोर्ट ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस के नेता और मामले में मुख्य आरोपी शाहजहां शेख को सीबीआई, ईडी और पश्चिम बंगाल पुलिस में से कोई भी गिरफ्तार कर सकता है।
राज्य के एडवोकेट की अर्जी पर कोर्ट ने 26 फरवरी को जारी अपने आदेश को स्पष्ट किया, जिसमें पुलिस को शेख की गिरफ्तारी का आदेश दिया गया था। दरअसल, संदेशखाली में कई महिलाओं ने आरोप लगाया है कि शाहजहां शेख और उसके साथियों ने यौन उत्पीड़न किया है। इसके अलावा जमीन भी हड़पी है।
कोर्ट ने क्या कहा?
मुख्य न्यायाधीश टीएस शिवगणनम की अध्यक्षता वाली बेंच ने साफ किया कि कोर्ट ने सात फरवरी के अपने आदेश में केवल ईडी अधिकारियों पर हमले की जांच के लिए एकल पीठ के सीबीआई और पश्चिम बंगाल पुलिस के संयुक्त विशेष जांच दल (एसआईटी) के गठन पर रोक लगाई थी।
पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले के संदेशखाली में हाल ही में ईडी के अधिकारियों पर भीड़ ने हमला कर दिया था। ये अटैक केंद्रीय जांच एजेंसी की टीम पर राज्य में कथित राशन वितरण घोटाले की जांच के सिलसिले में शेख के परिसर पर छापेमारी के दौरान हुआ था।