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जम्मू-कश्मीर पुलिस ने बारामूला में कुख्यात ड्रग तस्कर की 24 लाख रुपये की अवैध संपत्ति जब्त की



अजय त्यागी 2024-03-01 03:30:25 जम्मू और कश्मीर

ड्रग तस्कर की 24 लाख रुपये की अवैध संपत्ति जब्त
ड्रग तस्कर की 24 लाख रुपये की अवैध संपत्ति जब्त

ड्रग तस्करों के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई में, बारामूला पुलिस ने शुक्रवार को जम्मू-कश्मीर के बारामूला जिले में एक कुख्यात ड्रग तस्कर की 24 लाख रुपये की अवैध रूप से अर्जित संपत्ति कुर्क कर ली।

ड्रग तस्कर की पहचान मोहम्मद जाहिद शाह (गिलानी) के रूप में हुई है, जो बारामूला के बसग्रान उरी के निवासी पीर हुसैन शाह का बेटा है। पुलिस द्वारा कुर्क की गई संपत्तियों में ड्रग तस्कर का दो मंजिला आवासीय घर भी शामिल है।

उरी, बारामूला पुलिस ने अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट किया कि कार्रवाई नारकोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (एनडीपीएस) अधिनियम 1985 की धारा 68-ई और 68-एफ (1) के तहत की गई है और पीएस की धारा 8/21 एनडीपीएस अधिनियम के तहत मामले की एफआईआर संख्या 54/2022 से जुड़ी है।

पुलिस द्वारा की गई जांच के दौरान संपत्ति की पहचान अवैध रूप से अर्जित संपत्ति के रूप में की गई थी। पुलिस ने कहा कि प्रथम दृष्टया यह संपत्ति ड्रग तस्कर द्वारा एनडीपीएस अधिनियम के तहत अवैध तस्करी से अर्जित की गई थी, यह ऑपरेशन नशीली दवाओं के खतरे से निपटने के लिए पुलिस की प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है।

इससे पहले गुरुवार को जिले में एक और ड्रग तस्कर की 15 लाख रुपये की संपत्ति जब्त की गई थी। पुलिस ने बताया था कि ड्रग तस्कर की पहचान बारामूला के ट्रमगुंड ह्यगाम सोपोर इलाके के निवासी फैयाज अहमद दर्म की पत्नी अफरोजा बेगम अफरोजा के रूप में हुई है।

अफरोजा के एक मंजिला आवासीय मकान को पुलिस ने कुर्क कर लिया। पुलिस ने कहा कि एनडीपीएस अधिनियम, 1985 की धारा 68-ई और 68-एफ (1) के तहत कार्रवाई की गई।



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