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काली करतूत से उठेगा पर्दा? हाईकोर्ट की सख्ती के बाद सीबीआई की गिरफ्त में मास्टरमाइंड (देखें विडियो)



अजय त्यागी 2024-03-06 10:03:30 पश्चिम बंगाल

सीबीआई ने शाहजहां शेख को अपनी हिरासत में लिया
सीबीआई ने शाहजहां शेख को अपनी हिरासत में लिया

सीबीआई ने बुधवार को बंगाल सीआइडी के साथ काफी मशक्कत के बाद संदेशखाली कांड के मास्टरमाइंड पूर्व टीएमसी नेता शाहजहां शेख को अपनी हिरासत में ले लिया। कलकत्ता हाई कोर्ट की एक खंडपीठ ने इस मामले में मुख्य न्यायाधीश के आदेश को बरकरार रखते हुए फिर सीआइडी को शाहजहां शेख को सीबीआई को सौंपने का निर्देश दिया था।

हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश टीएस शिवगणनम की अगुवाई वाली खंडपीठ ने मंगलवार को भी राज्य सीआइडी को शाहजहां को सीबीआई के हवाले करने का निर्देश दिया था लेकिन उसने मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन होने का हवाला देते हुए शाहजहां को केंद्रीय एजेंसी को नहीं सौंपा। इसके बाद ईडी ने अदालत की अवमानना की शिकायत करते हुए हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।

CID ने इस मामले से जुड़े दस्तावेज भी CBI को सौंपें

ईडी की याचिका पर सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति हरीश टंडन और न्यायमूर्ति हिरण्मय भट्टाचार्य की खंडपीठ ने मुख्य न्यायाधीश टीएस शिवगणनम की अगुवाई वाली खंडपीठ के आदेश को बरकरार रखते हुए फिर सीआइडी को शाहजहां शेख को शाम 4:15 बजे तक सीबीआई को सौंपने का निर्देश दिया। इसके बाद सीबीआई अधिकारी केंद्रीय बल के साथ सीआइडी मुख्यालय भवानी भवन पहुंचे। ईएसआइ अस्पताल में चिकित्सकीय परीक्षण के बाद सीआइडी ने शाहजहां को सीबीआई के हवाले कर दिया। हालाँकि, कोर्ट के दिए समय से लगभग ढाई घंटे बाद उसे सीबीआई के हवाले किया गया। इसके साथ ही सीआइडी ने इस मामले से जुड़े दस्तावेज भी सीबीआई को सौंप दिए।

सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश को रखा बरकरार

दरअसल राज्य सरकार ने हाई कोर्ट की खंडपीठ के आदेश को चुनौती देते हुए मंगलवार को तत्काल आधार पर मामले की सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य की अर्जी को खारिज करते हुए उसे रजिस्ट्रार के पास जाने की सलाह दी। बुधवार को सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजीव खन्ना की पीठ ने बताया कि संबंधित अर्जी पर मुख्य न्यायाधीश की पीठ सुनवाई कर सकती है। इसलिए यदि आवश्यक हो तो राज्य को वहां आवेदन करना चाहिए।

शाहजहां शेख के समर्थकों ने ईडी अधिकारियों पर किया था हमला

फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश को बरकरार रखा है। बता दें कि इसी वर्ष पांच जनवरी को संदेशखाली में पूर्व तृणमूल कांग्रेस नेता शाहजहां शेख के परिसरों में छापामारी करने गए ईडी अधिकारियों पर उसके समर्थकों ने हमला कर दिया था। इस घटना में ईडी के तीन अधिकारी गंभीर रूप से जख्मी हो गए थे। हमले की घटना के 56 दिनों बाद फरार मुख्य आरोपित शाहजहां शेख को पिछले हफ्ते पुलिस ने गिरफ्तार किया था। इसके बाद टीएमसी ने शाहजहां को पार्टी से निलंबित कर दिया था।


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