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यूट्यूबर को झूठे आरोपों के लिए ₹50 लाख का हर्जाना देने का आदेश (देखें आदेश)



अजय त्यागी 2024-03-16 08:16:19 तमिलनाडु

मद्रास उच्च न्यायालय - Photo : Internet
मद्रास उच्च न्यायालय - Photo : Internet

मद्रास उच्च न्यायालय ने हाल ही में एक यूट्यूबर को ट्रस्ट के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने के लिए आरएसएस से संबद्ध सेवा भारती ट्रस्ट को हर्जाने के रूप में 50 लाख रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया।

बार एंड बेंच की रिपोर्ट के अनुसार इस साल 6 मार्च को पारित एक आदेश में, न्यायमूर्ति एन सतीश कुमार ने कहा कि कोई भी अपनी बोलने और अभिव्यक्ति की संवैधानिक स्वतंत्रता का उपयोग दूसरों की गोपनीयता पर हमला करने या उनकी प्रतिष्ठा को धूमिल करने के लिए नहीं कर सकता है।

रिपोर्ट के अनुसार कोर्ट ने कहा कि केवल, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बहाने, कोई दूसरों की गोपनीयता में दखल देकर साक्षात्कार नहीं कर सकता, कानून यूट्यूबर्स और सोशल मीडिया को दूसरों की प्रतिष्ठा खराब करने का ऐसा पूर्ण लाइसेंस नहीं देता है। इसलिए, जब निर्दोष व्यक्तियों को निशाना बनाकर ऐसे झूठे आरोप प्रसारित किए जाते हैं तो यह अदालत अपनी आँखें बंद नहीं कर सकती।

इसलिए, कोर्ट ने सुरेंद्र उर्फ ​​नाथिकन को तमिलनाडु में सेवा भारती ट्रस्ट को 2020 में दो ईसाई पुरुषों, पी जयराज और उनके बेटे बेनिक्स की हिरासत में मौत के साथ ट्रस्ट को जोड़ने वाले अपमानजनक बयान देने के लिए राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया।

रिपोर्ट के अनुसार कोर्ट ने कहा कि आजकल प्रसारित बयानों का इस्तेमाल लोगों को ब्लैक मेल करने के एक उपकरण के रूप में किया जाता है। इन चीजों को प्रोत्साहित नहीं किया जा सकता है। जब तक इसे प्रारंभिक चरण में दण्डित नहीं किया जाता है, इसका अंत नहीं होगा और प्रत्येक ब्लैक मेलर झूठी और अनावश्यक खबरें फैलाकर दूसरों को ब्लैकमेल करने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग कर सकता है।

यह आदेश सेवा भारती की याचिका पर पारित किया गया था, जिसने अदालत से मुआवजे की मांग की थी और सुरेंद्र को उसके खिलाफ कोई भी अपमानजनक बयान देने से रोकने के निर्देश दिए थे।

याचिका में अदालत को बताया गया था कि उसका जयराज और बेनिक्स की मौत से कोई लेना-देना नहीं था और यह ज्ञात तथ्य था कि दोनों की मौत पुलिस हिरासत में हुई थी, सुरेंद्र ने यूट्यूब पर एक वीडियो पोस्ट किया था जिसमें झूठा दावा किया गया था कि ट्रस्ट ने ऐसा किया था। इस घटना में सुरेंद्र ने ट्रस्ट की भ्रामक भूमिका बताई बताते हुए कहा था कि यह आरएसएस से जुड़ा हुआ था और ईसाई समुदाय को खत्म करना चाहता था।

न्यायालय ने कहा कि वीडियो की सामग्री मानहानिकारक और निराधार थी और इस प्रकार, ट्रस्ट नुकसान का दावा करने का निश्चित रूप से हकदार था।

कोर्ट ने कहा कि हालांकि मौद्रिक क्षति के संदर्भ में नुकसान की सही मात्रा का पता नहीं लगाया जा सकता है, वादी को गलत रूप में चित्रित करते हुए आरोप लगाया गया है कि उनका उद्देश्य केवल ईसाई समुदाय को खत्म करना है, यह गंभीर आरोपों के अलावा और कुछ नहीं है जो न केवल प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाता है बल्कि इससे नुकसान भी होगा। साथ ही ट्रस्ट की गतिविधियों पर गंभीर प्रभाव पड़ेगा। मामले का ऐसा दृष्टिकोण, हालांकि क्षति की प्रकृति अथाह है, साक्षात्कार के रूप में YouTube पर प्रसारित बयान की प्रकृति को देखते हुए, वादी निश्चित रूप से ₹50,00,000/- की राशि के लिए मौद्रिक मुआवजे का हकदार है जो प्रतिवादी द्वारा भुगतान किया जाएगा। सेवा भारती की ओर से वरिष्ठ वकील एस रवि उपस्थित हुए।


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