Fri, 20 September 2024 03:07:19am
टेलीकॉम रेगुलरेटरी ऑथरिटी ऑफ इंडिया (TRAI) ने देश के सभी मोबाइल यूजर्स के लिए नई गाइडलाइन जारी की है। यह गाइडलाइन वास्तव में मोबाइल नंबर पोर्टेबलिटी (MNP) के लिए है। ट्राई ने एक्स पर एक पोस्ट के माध्यम से नए नियम के बारे में जानकारी दी है जो कि 1 जुलाई से देशभर में लागू होंगे।
ट्राई के मुताबिक नए नियमों की मदद से सिम स्वैप, साइबर फ्रॉड और ऑनलाइन ठगी पर लगाम लगाया जा सकेगा। ट्राई के नए नियम के मुताबिक यदि आप अपने सिम को स्वैम कराते हैं यानी उसी नंबर से नया सिम लेते हैं तो नंबर को तुरंत पोर्ट कराना संभव नहीं होगा।
सिम स्वैप के 7 दिन बाद ही पोर्ट कराया जा सकेगा। आए दिन किसी और के नाम पर नया सिम निकलवाकर लोगों के साथ ठगी की जा रही है। सिम स्वैपिंग स्कैम भी देश में खूब रहा है लेकिन नए नियम से इसे रोकने में मदद मिलेगी। ट्राई ने मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी (नौवें संसोधन) रेगुलशन 2024 को भी जारी किया है जिसमें यह नियम है।
Press Release from TRAI
बहुत ही आसान शब्दों में कहें तो यदि आपने अपने सिम को स्वैप कराया है या नया सिम कार्ड लिया है तो सात दिन तक आप उसे किसी अन्य नेटवर्क में पोर्ट नहीं करा सकेंगे। ट्राई ने नई गाइडलाइन सिम स्वैपिंग से होने वाले फ्रॉड को लेकर जारी की है।
बता दें कि MNP की सुविधा पहली बार 2009 में दी गई थी। इसकी मदद से आप फोन नंबर बदले बिना एक-दूसरे नेटवर्क में स्विच कर सकते हैं। इसके लिए आपको उस नंबर से एक मैसेज भेजना होगा जिसे आप पोर्ट करना चाहते हैं। मैसेज में आपको PORT लिखने के बाद स्पेस देकर मोबाइल नंबर लिखना होगा और उसे 1900 पर भेज देना होगा।