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मरने के लगभग एक माह बाद आरोपी ने मांगी जमानत, हाईकोर्ट हैरान



अजय त्यागी [Input - amarujala.com] 2024-05-02 01:56:08 अजब - गजब

पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट - प्रतीकात्मक फोटो : Internet
पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट - प्रतीकात्मक फोटो : Internet

पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहाँ दिसम्बर 2023 में मृत हुए व्यक्ति ने जनवरी 2024 में कोर्ट से एनडीपीएस के एक मामले में जमानत की मांग की है। आरोपी की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने यह सवाल उठाया कि पिछले साल दिसंबर में मर चुका व्यक्ति 24 जनवरी को अपनी जमानत की याचिका कैसे दाखिल कर सकता है? 

हाईकोर्ट ने आरोपी के वकील को सुनवाई के दौरान कोर्ट में हाजिर रहने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने कहा कि वकील बताएं कि कैसे एक मर चुका व्यक्ति एक महीने बाद याचिका दाखिल कर सकता है? जिसमें उसके साइन भी हैं और उसने वकील को पावर ऑफ अटॉर्नी भी दी है। 



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