Fri, 20 September 2024 03:16:25am
राज्य जांच एजेंसी (एसआईए) की जम्मू इकाई ने शुक्रवार को यूएपीए के तहत राजोरी जिले की मंजाकोट तहसील में एक फरार आतंकवादी की संपत्ति कुर्क की है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार एफआईआर संख्या 05/2021 धारा 13, 17, 18, 20, 38, 39 यूए (पी) ए, आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम की धारा 3 और पी/एस की धारा 201 आईपीसी के तहत, जेआईसी/एसआईए जम्मू में पंजग्राईं के अब्दुल हमीद खान और उसके साथी मोहम्मद रफीक खान और गुरपाल सिंह के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। जिसके तहत यह कुर्की की कार्यवाही की गई है।
बताया जा रहा है कि आतंकवादी 1992 में राजोरी के अन्य युवाओं के साथ हथियारों के प्रशिक्षण के लिए पाकिस्तान में भाग गया और वर्तमान में लश्कर संगठन के तहत पाकिस्तान से काम कर रहा है।
आतंकी राजोरी में कई आतंकवादी हमलों में भी सहायक रहा है। वह स्लीपर सेल को सक्रिय करने और भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ने के मकसद से ओजीडब्ल्यू के माध्यम से भोले-भाले युवाओं को लश्कर संगठन में शामिल होने के लिए उकसाने के लिए जिम्मेदार है। इस मामले में अब्दुल हमीद खान समेत सभी आरोपियों के खिलाफ आरोप तय किए गए हैं।
एसआईए जम्मू ने गांव पंजग्राईं में लाखों रुपये की अचल संपत्ति को कुर्क करने में सफलता हासिल की है। स्थानीय राजस्व कर्मचारियों द्वारा संपत्ति की पहचान की गई है और उक्त फरार आतंकवादी के नाम पर दर्ज पाया गया है। अब, उक्त भूमि को धारा 33 यूए(पी) अधिनियम के तहत कुर्क कर लिया गया है।