Fri, 20 September 2024 03:43:44am
बिना लोन लिए ही ईएमआई काटने पर उपभोक्ता आयोग ने आईडीएफसी बैंक को नवी मुंबई के एक व्यक्ति को एक लाख रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया।
अमर उजाला की एक रिपोर्ट के अनुसार मुंबई उपनगर के जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने बैंक को सेवा में कमी का दोषी मानते हुए उसे ग्राहक को ब्याज समेत 5,676 रुपये की ईएमआई राशि वापस करने के लिए भी कहा है। शिकायतकर्ता ने दावा किया कि फरवरी 2020 में उसे पता चला कि बैंक की पनवेल शाखा ने उसके खाते से उस ऋण के लिए ईएमआई काट ली जो उसने नहीं लिया था।
रिपोर्ट के अनुसार पूछताछ करने पर बैंक ने शिकायतकर्ता को बताया कि उसे एक ईमेल भेजा गया है, जिसमें कहा गया था कि यह एक ईसीएस भुगतान था। जब वह बैंक शाखा में गया तो उसे एक ऋण खाता दिखा दिया गया। जब उसने खाते में लॉग इन किया, तो शिकायतकर्ता को ई-कॉमर्स कंपनी अमेजन का एक एक्सपायर्ड वाउचर मिला।
लोन हिस्ट्री के विवरण का किया दुरुपयोग
रिपोर्ट के अनुसार शिकायतकर्ता ने दावा किया कि बैंक ने उसकी लोन हिस्ट्री के विवरण का दुरुपयोग कर 1,892 रुपये की मासिक ईएमआई के साथ 20 महीने की अवधि के लिए 20,000 का ऋण स्वीकृत कर दिया था। उसको यह भी पता चला कि ईएमआई का भुगतान न कर पाने के कारण शिकायतकर्ता का सिबिल स्कोर भी खराब हो गया था।