Fri, 20 September 2024 05:42:36am
प्रदेश के 10 जिलों के 15 नगरीय निकायों में रिक्त पड़े वार्ड पार्षद पद के लिए 30 जून को मतदान होगा और जिन नगरीय निकायों में वार्ड पार्षद चुने जाने हैं, वहां 1 जुलाई को मतगणना होगी। स्वायत्त शासन विभाग के निदेशक सुरेश कुमार ओला ने इस बारे में अधिसूचना जारी कर दी है। इसके तहत एक नगर निगम, पांच नगर परिषद और नौ नगर पालिकाओं में वार्ड पार्षद के रिक्त पदों पर उपचुनाव किया जाना है।
अधिसूचना के अनुसार राज्य निर्वाचन आयोग की अनुशंषा पर इन नगरीय निकायों के वार्ड पार्षद के रिक्त पदों को भरने के लिए मतदान की तिथि 30 जून निर्धारित की गई है। अधिसूचना में मतदाताओं से अपील की गई है कि वे अपने क्षेत्र के वार्डों में वार्ड पार्षद को चुनने के लिए मतदान करने पहुंचे। मतगणना एक जुलाई को होगी।
राज्य निर्वाचन आयोग ने निर्वाचन क्षेत्र से लगते हुए 5 किलोमीटर की परिधि में 28 जून से 30 जून के बीच 48 घंटे ड्राई डे भी घोषित किया है।
वहीं, राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार नगरीय निकायों में रिक्त अध्यक्षीय पदों के लिए मतदान 08 जुलाई को दोपहर 2 बजे तक होगा और मतगणना उसी दिन मतदान के तुरंत बाद होगी। उपाध्यक्षीय पदों के लिए निर्वाचन प्रक्रिया 09 जुलाई निर्धारित की गई है। नामांकन पत्र दाखिल करने, जांच और वापिस लेने की प्रक्रिया प्रातः 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक होगी। यदि मतदान आवश्यक हुआ तो उसी दिन दोपहर 2:30 बजे से शाम 5 बजे तक होगा और मतगणना उसके तुरतं बाद होगी।