Fri, 20 September 2024 03:38:28am
नोएडा सेक्टर-95 स्थित पेट्रोल पंप पर पंपकर्मियों से मारपीट के मामले में घिरे आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान और उनके पुत्र की मुश्किलें अब बढ़ गई हैं।
नोएडा पुलिस ने विधायक के पुत्र समेत तीन आरोपियों पर पंपकर्मियों के साथ गाली-गलौज और मारपीट करने व विधायक पर बाद में पहुंचकर पंप कर्मियों से गाली-गलौज व धमकाने के मामले में आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल कर दिया है।
जांच के दौरान पुलिस को हटानी पड़ी गंभीर धाराएं
हालांकि इस मामले में एक पीड़ित द्वारा पलटी मारने के बाद पुलिस को बैकफुट पर आना पड़ा है। जांच के दौरान बढ़ाई गईं गंभीर धाराएं पुलिस को हटानी पड़ी हैं। कोतवाली फेज-वन में पंप स्वामी विनोद कुमार सिंह ने 7 मई को विधायक अमानतुल्ला खान और उनके पुत्र अनस, अबु बकर समेत कई अन्य के खिलाफ पंपकर्मियों से मारपीट और धमकाने का मुकदमा दर्ज कराया था।
पंप पर काम करने वाले अनुसूचित जाति के अनिकेश ने जानलेवा हमला करने और लूटपाट का आरोप लगाया था। इसके बाद पुलिस ने जानलेवा हमला करने, लूट का प्रयास और एससी/एसटी समेत कई गंभीर धाराओं की बढ़ोतरी की थी। इस मामले में पुलिस ने विधायक के मैनेजर इकरार अहमद को कुछ दिन बाद ही गिरफ्तार कर लिया था।
कोर्ट में शपथ पत्र देकर अनिकेश ने खुद को किया अलग
पुलिस विधायक और उनके पुत्र की गिरफ्तारी के प्रयास के अलावा संपत्ति कुर्क करने की तैयारी भी कर रही थी, लेकिन पिछले दिनों उच्च न्यायालय ने गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी। कोर्ट में शपथ पत्र देकर अनिकेश ने खुद को प्रकरण से अलग कर लिया था।
यही नहीं उसने पंप से सेल्समैन की नौकरी भी छोड़ दी थी। नोएडा जोन के एडीसीपी मनीष कुमार मिश्र का कहना है कि इस प्रकरण में आईपीसी की धारा 323, 504, 506 और 427 के तहत मुकदमा दर्ज किया था। इन्हीं धाराओं में आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया गया है। जांच के बाद बढ़ाई गईं गंभीर धाराएं हटा दी गईं हैं।