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यूपी विधानसभा ने पारित किया लव जिहाद बिल: अब जीवन भर की सजा



अजय त्यागी 2024-07-30 08:49:48 उत्तर प्रदेश

लव जिहाद बिल - Photo : Rex TV India
लव जिहाद बिल - Photo : Rex TV India

क्या आपकी शादी भी आ सकती है लव जिहाद कानून के दायरे में?

लखनऊ: उत्तर प्रदेश विधानसभा ने हाल ही में लव जिहाद के खिलाफ सख्त कानून पारित किया है, जिससे राज्य में धार्मिक परिवर्तनों पर सख्त सजा का प्रावधान किया गया है। इस कानून के तहत, जबरन या धोखाधड़ी से किए गए धर्म परिवर्तन के मामलों में जीवन भर की सजा का प्रावधान है। यह कानून खासकर महिलाओं, नाबालिगों और अनुसूचित जाति या जनजाति के लोगों को संरक्षण देने के लिए बनाया गया है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में पारित यह कानून विपक्षी दलों के भारी विरोध के बावजूद विधानसभा में पास हुआ। इसके अनुसार, अब कोई भी व्यक्ति जबरन धर्म परिवर्तन के मामले में एफआईआर दर्ज करवा सकता है, और सभी ऐसे मामलों की सुनवाई केवल सत्र न्यायालय में होगी।

इस कानून के तहत दोषी पाए जाने पर अपराधी को 20 साल से लेकर जीवन भर तक की सजा हो सकती है। इसके साथ ही, इस कानून ने अंतरधार्मिक विवाहों को भी प्रभावित किया है, क्योंकि विवाह को केवल धर्म परिवर्तन के उद्देश्य से अवैध घोषित किया जा सकता है।

विधानसभा में इस बिल को पेश करते हुए संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि इस कानून का मुख्य उद्देश्य लव जिहाद के मामलों को रोकना है, जहां शादी का बहाना बनाकर धर्म परिवर्तन कराया जाता है।

यह कानून न केवल उत्तर प्रदेश में बल्कि देश भर में एक महत्वपूर्ण चर्चा का विषय बना हुआ है। इसे लेकर समाज में मिली-जुली प्रतिक्रियाएं आ रही हैं।



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