Fri, 20 September 2024 03:12:34am
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को केंद्र सरकार से कहा कि वह दृष्टिबाधित, बधिर और कम सुनने वाले लोगों के लिए दूरदर्शन पर रोजाना विशेष समाचार बुलेटिन चलाए। न्यायमूर्ति बी आर गवई और न्यायमूर्ति के वी विश्वनाथन की पीठ ने केंद्र की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) ऐश्वर्या भाटी से कहा कि वह इस मुद्दे पर प्रसार भारती से निर्देश मांगें।
दूरदर्शन ने 15 अक्टूबर, 1987 को श्रवण बाधितों के लिए अपना पहला साप्ताहिक बुलेटिन शुरू किया था। शीर्ष अदालत ने एएसजी से मामले में सकारात्मक प्रतिक्रिया देने को कहा और मामले की सुनवाई 28 अगस्त के लिए तय की।