Fri, 20 September 2024 03:21:24am
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बुधवार को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली। आम आदमी पार्टी के प्रमुख की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को नोटिस जारी किया है। आज सीबीआई की ओर से कोई वकील अदालत में पेश नहीं हुआ था। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह दूसरे पक्ष को भी सुनेंगे और मामले की सुनवाई के लिए अगली तारीख दे दी।
केजरीवाल ने कथित आबकारी नीति घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में सीबीआई द्वारा उनकी गिरफ्तारी को बरकरार रखने के दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती दी है। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई से 23 अगस्त तक जवाब मांगा है और केजरीवाल को अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया है।
संजय सिंह और सिसोदिया को मिल चुकी है जमानत
इससे पहले अदालत ने सीबीआई मामले में उनकी न्यायिक हिरासत 20 अगस्त तक बढ़ाई थी। इस मामले में संजय सिंह और मनीष सिसोदिया को जमानत मिल चुकी है।
हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में दी है चुनौती
उल्लेखनीय है कि केजरीवाल फिलहाल सीबीआई द्वारा दर्ज भ्रष्टाचार के मामले में जेल में हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने पांच अगस्त को केजरीवाल की सीबीआई द्वारा गिरफ्तारी रद्द करने की मांग खारिज कर दी थी और उन्हें जमानत के लिए निचली अदालत जाने को कहा था। केजरीवाल ने हाई कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है।
ईडी मामले में SC से मिल चुकी है अंतरिम जमानत
मनी लॉन्ड्रिंग (ईडी) मामले में सुप्रीम कोर्ट पहले ही केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे चुका है, अगर सीबीआई केस में जमानत मिल जाती है तो वह जेल से बाहर आ जाएंगे।
सीबीआई ने केजरीवाल को 26 जून को गिरफ्तार किया था, उस वक्त वह मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेल में थे। केजरीवाल ने दो याचिकाएं दाखिल की हैं, एक में सीबीआई गिरफ्तारी को चुनौती दी है और दूसरी में जमानत मांगी है।
Supreme Court issues notice to CBI on pleas of Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal seeking bail and challenging the Delhi High Court order upholding his arrest by the CBI in a corruption case stemming from the alleged excise policy scam.
— ANI (@ANI) August 14, 2024
Supreme Court seeks response of CBI by… pic.twitter.com/GJXJXqblYa