Fri, 20 September 2024 03:17:01am
राज्य सरकारों द्वारा अतिक्रमण के खिलाफ लगातार बुलडोज़र एक्शन लिया जा रहा है। आए दिन ऐसे मामले सामने आते हैं जहाँ बुलडोज़र द्वारा अतिक्रमण को ध्वस्त कर दिया जाता है । इस पर संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अपनी नाराजगी जाहिर की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्या कोई किसी का भी घर सिर्फ इसलिए तबाह कर सकता है, क्योंकि वह आरोपी है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर कोई आरोपी दोषी भी पाया जाता है तो उसका घर बिना तय कानून के तबाह नहीं किया जा सकता।
हालाँकि, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह किसी भी अवैध निर्माण को संरक्षण नहीं देगा। हम पूरे देश के लिए दिशा-निर्देश निर्धारित करने पर विचार कर रहे हैं। मामले की सुनवाई 17 सितंबर को तय की गई। दरअसल, बुलडोजर एक्शन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दायर की गई थी। इन्हीं याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये टिप्पणी की।