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Related Tags: सुप्रीम कोर्ट, निजी संपत्ति, सामुदायिक संसाधन, अनुच्छेद 39(b), आर्थिक नीति


क्या है सुप्रीम कोर्ट का फैसला: क्या सभी निजी संपत्तियाँ सामुदायिक संसाधन हैं?



अजय त्यागी 2024-11-05 01:04:50 समाज

क्या है सुप्रीम कोर्ट का फैसला: क्या सभी निजी संपत्तियाँ सामुदायिक संसाधन हैं?
क्या है सुप्रीम कोर्ट का फैसला: क्या सभी निजी संपत्तियाँ सामुदायिक संसाधन हैं?
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सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण निर्णय सुनाया है, जिसमें यह स्पष्ट किया गया है कि सभी निजी संपत्तियाँ संविधान के अनुच्छेद 39(b) के तहत 'सामुदायिक संसाधन' नहीं मानी जा सकतीं। यह निर्णय नागरिकों के संपत्ति रखने के अधिकार पर गहरा प्रभाव डालता है और इससे संबंधित कई कानूनी दृष्टिकोणों में बदलाव आ सकता है।

न्यायालय ने यह फैसला एक 9-न्यायाधीशों की पीठ द्वारा मंगलवार को सुनाया, जिसमें बताया गया कि "सामुदायिक संसाधन" की परिभाषा में निजी संपत्तियाँ शामिल हो सकती हैं, लेकिन सभी निजी संपत्तियाँ इस दायरे में नहीं आतीं। मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ ने इस निर्णय में लिखा कि न्यायालय की एक बड़ी बहुमत की राय है कि न्यायमूर्ति कृष्णा अय्यर द्वारा प्रस्तुत विचारों से असहमत हैं, जो कहता था कि सभी संसाधन सामुदायिक आवश्यकताओं को पूरा करने वाले होते हैं।

यह मामला 1992 से लंबित था और इससे पूर्व के कई फैसलों को पलटा गया है, जिनमें कहा गया था कि सार्वजनिक और निजी दोनों संसाधन अनुच्छेद 39(b) के अंतर्गत आते हैं। न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि न्यायमूर्ति अय्यर की व्याख्या ने एक विशेष आर्थिक विचारधारा को बढ़ावा दिया, जो सभी निजी संसाधनों को सामुदायिक संसाधनों के रूप में मानती है।

निर्णय के पीछे का तर्क

अधिवक्ताओं का मानना है कि अनुच्छेद 39(b) के तहत "सामुदायिक संसाधनों" का अर्थ है कि राज्य को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि संसाधनों का वितरण सामूहिक भलाई के लिए किया जाए। लेकिन न्यायालय ने कहा कि यदि इस अनुच्छेद में सभी निजी संपत्तियों को शामिल किया जाता है, तो इसका अर्थ होगा कि यह केवल एक विशेष आर्थिक विचारधारा का समर्थन करेगा।

न्यायालय ने यह भी बताया कि अनुच्छेद 39(b) में "सामुदायिक" शब्द का उपयोग व्यक्तियों के संपत्तियों से भिन्नता को दर्शाता है। अगर सभी निजी संपत्तियाँ सामुदायिक संसाधनों में आतीं, तो इसे सीधे तौर पर "राज्य के संसाधनों" के रूप में परिभाषित किया जाता।

आर्थिक दृष्टिकोण

मुख्य न्यायाधीश ने भारत के आर्थिक विकास पर चर्चा करते हुए कहा कि 1950 और 60 के दशक में भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था की ओर ध्यान केंद्रित किया। इसके बाद 1990 के दशक में बाजार आधारित सुधारों की नीति अपनाई गई। उन्होंने बताया कि आज भारत की अर्थव्यवस्था सार्वजनिक और निजी निवेश के सह-अस्तित्व की दिशा में आगे बढ़ रही है।

न्यायालय ने यह भी कहा कि एकल आर्थिक सिद्धांत को थोपना, जो राज्य द्वारा निजी संपत्ति के अधिग्रहण को अंतिम लक्ष्य मानता है, हमारे संविधान के मूलभूत सिद्धांतों को कमजोर कर देगा। भारत की लोकतांत्रिक प्रक्रिया ने विभिन्न आर्थिक नीतियों को अपनाने का अवसर दिया है, जो विकास के लिए महत्वपूर्ण हैं।

सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय न केवल नागरिकों के संपत्ति अधिकारों को सुरक्षित करता है, बल्कि यह भविष्य में आर्थिक नीतियों पर भी गहरा प्रभाव डालेगा। इससे यह स्पष्ट होता है कि संविधान के दायरे में सभी निजी संपत्तियों को समान मानना उचित नहीं है और यह विभिन्न आर्थिक विचारधाराओं के बीच एक संतुलन स्थापित करने का प्रयास है।