ओवरब्रिज के पास कचरा जलाने पर कार्रवाई, निगम का 2 संस्थानों को नोटिस
भीलवाड़ा में चित्तौड़ रोड ओवरब्रिज के पास कचरा जलाने पर कार्रवाई। नगर निगम ने होटल रेडियंस और मारुति सुजुकी चैंपियन को नोटिस दिया है।

प्रतीकात्मक फोटो
भीलवाड़ा, राजस्थान (पंकज पोरवाल)। चित्तौड़ रोड मुख्य मार्ग पर ओवरब्रिज के समीप कचरा जलाने पर कार्रवाई हुई है। मामले में नगर निगम ने सख्त रुख अपनाया है। नगर निगम प्रशासन ने मामले को गंभीरता से लेते हुए होटल रेडियंस और मारुति सुजुकी चैंपियन कार को आधिकारिक नोटिस जारी किया है। नगर निगम आयुक्त कमल सिंह यादव के अनुसार दोनों संस्थानों द्वारा ओवरब्रिज के समीप कचरा फेंकने और उसे जलाने की गतिविधि सामने आई थी। मुख्य मार्ग के पास कचरा जलाए जाने से आसपास का क्षेत्र प्रदूषित होने के साथ सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचने की आशंका भी बनी हुई थी।
नियम तोड़ने पर होगी कार्रवाई
नगर निगम के अनुसार कचरा जलाने जैसी गतिविधियां शहर की स्वच्छता व्यवस्था और पर्यावरण के लिए गंभीर समस्या पैदा करती हैं। ओवरब्रिज के समीप मुख्य मार्ग पर इस तरह कचरा जलाए जाने से राहगीरों और आसपास के क्षेत्र में भी परेशानी की स्थिति बन सकती है। निगम प्रशासन ने कचरा जलाने पर कार्रवाई करते हुए संबंधित संस्थानों को नोटिस जारी कर नियमों के पालन के निर्देश दिए हैं। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि सार्वजनिक स्थानों पर कचरा डालने और उसे जलाने जैसी गतिविधियों को किसी भी स्थिति में नजरअंदाज नहीं किया जाएगा।
नगर निगम आयुक्त कमल सिंह यादव ने बताया कि कार्रवाई राजस्थान नगर पालिका अधिनियम, 2009 की धारा 232, 267 एवं 297 ए तथा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2026 के प्रावधानों के तहत की गई है। नोटिस के जरिए संबंधित संस्थानों से मामले को लेकर जवाब मांगा गया है। निगम प्रशासन ने कहा है कि कचरा प्रबंधन से जुड़े नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित संस्थानों के खिलाफ नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने साफ किया कि नियमों की अनदेखी करने वालों पर दंडात्मक कार्रवाई का प्रावधान है।
भारी जुर्माने की चेतावनी
नगर निगम ने स्पष्ट किया है कि नियमों का उल्लंघन करने वाले संस्थानों पर भारी जुर्माना भी लगाया जा सकता है। निगम की कार्रवाई का उद्देश्य सार्वजनिक स्थानों पर कचरा डालने और उसे जलाने की प्रवृत्ति पर रोक लगाना है। मुख्य मार्ग के आसपास स्वच्छता और पर्यावरण बनाए रखने के लिए संस्थानों को निर्धारित कचरा प्रबंधन व्यवस्था का पालन करना होगा। प्रशासन ने संबंधित पक्षों को भविष्य में इस तरह की गतिविधियों से बचने की चेतावनी भी दी है।
चित्तौड़ रोड के ओवरब्रिज के समीप कचरा जलाने पर कार्रवाई करते हुए मामले में जारी नोटिस के बाद अब संबंधित संस्थानों की ओर से दिए जाने वाले जवाब और निगम की अगली कार्रवाई पर नजर रहेगी। नगर निगम प्रशासन ने संकेत दिया है कि शहर में सार्वजनिक स्थानों पर कचरा डालने और जलाने वालों के खिलाफ नियमों के तहत कार्रवाई जारी रखी जाएगी। इस कार्रवाई के जरिए निगम ने स्वच्छता और पर्यावरण नियमों के उल्लंघन को लेकर सख्ती का संदेश दिया है।
अस्वीकरण (Disclaimer):
यह रिपोर्ट उपलब्ध कराई गई जानकारी और तथ्यों पर आधारित है। संबंधित संस्थानों को जारी नोटिस में लगाए गए आरोपों पर अंतिम निष्कर्ष संबंधित प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही माना जाएगा। नियमों के उल्लंघन और दंड से संबंधित कार्रवाई सक्षम प्राधिकारी के निर्णय के अधीन होगी। इस रिपोर्ट के आधार पर लिए गए किसी भी निर्णय के लिए लेखक, प्रकाशक एवं संपादक किसी भी रूप में उत्तरदायी नहीं होंगे।