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20 साल तक पत्नी को नशीला पदार्थ देकर दुष्कर्म, 12 पुरुषों पर केस

20 साल तक पत्नी को नशीला पदार्थ देकर दुष्कर्म कराने के आरोप में पति के साथ 12 पुरुषों पर केस चला है। मामले में 48 आरोप, सुनवाई शुरू हुई।

By अजय त्यागी
1 min read
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प्रतीकात्मक फोटो

प्रतीकात्मक फोटो

मैनचेस्टर, इंग्लैंड। ब्रिटेन में 60 वर्षीय व्यक्ति पर अपनी पत्नी को कथित तौर पर नशीला पदार्थ देकर बेहोश करने और दुष्कर्म कराने के आरोप लगे हैं। अभियोजन के मुताबिक यह सिलसिला 2004 से 2025 तक करीब 20 साल चला। मामले में पति के साथ 12 पुरुष भी आरोपी हैं, जिन पर महिला के साथ अपराध में शामिल होने का आरोप है। सीएनएन की एक रिपोर्ट के अनुसार, पति पर 48 आरोप हैं और उसने इनमें से 15 आरोपों में दोष स्वीकार किया है, जबकि बाकी से इनकार किया है।  [1]

मामले में आरोप 

अभियोजन का आरोप है कि पति अपनी पत्नी को नशीला पदार्थ देकर उसकी बेहोशी की हालत का फायदा उठाता था और अन्य पुरुषों को घर बुलाकर कथित अपराध करवाता था। आरोपी पति की पहचान सार्वजनिक नहीं की गई है, ताकि उसकी पत्नी की निजता सुरक्षित रहे। पति ने पहले सभी आरोपों से इनकार किया था, लेकिन बाद में 15 आरोपों में दोष स्वीकार किया। बाकी 33 आरोपों पर वह अब भी खुद को निर्दोष बता रहा है। 12 पुरुषों पर केस भी इसी कथित साजिश से जुड़ा है।

मामले की सुनवाई मैनचेस्टर की मिन्शुल स्ट्रीट क्राउन कोर्ट में शुरू हुई है और इसके करीब 12 सप्ताह चलने की संभावना है। पति के साथ आरोपी बनाए गए 12 पुरुषों की उम्र 28 से 73 वर्ष के बीच है और सभी ने अपने खिलाफ लगे आरोपों से इनकार किया है। अभियोजन के अनुसार, कथित घटनाएं स्टॉकपोर्ट स्थित दंपति के घर में हुईं। एक 13वें आरोपी की भूमिका अलग है, जिसने हमले और साजिश से जुड़े आरोपों में दोष स्वीकार कर लिया है।

फ्रांस का केस 

इस मामले की तुलना फ्रांस के चर्चित गिजेल पेलिको मामले से भी की जा रही है। वहां डोमिनिक पेलिको पर अपनी पत्नी को नशीला पदार्थ देकर अन्य पुरुषों से दुष्कर्म कराने का आरोप साबित हुआ था और 2024 में उसे दोषी ठहराया गया। ब्रिटेन के मौजूदा मामले में अभी सुनवाई जारी है और सभी आरोपों को अदालत में साबित किया जाना बाकी है। 12 पुरुषों पर केस भी अभी आरोपों के स्तर पर है। इसलिए अदालत के अंतिम फैसले से पहले किसी आरोपी को दोषी मानना उचित नहीं होगा।

अस्वीकरण (Disclaimer):

यह रिपोर्ट विश्वस्त समाचार एजेंसियों और स्रोतों से प्राप्त तथ्यों पर आधारित है। इसका प्रकाशन केवल सूचना के उद्देश्य से किया गया है। मामले में लगाए गए आरोप अदालत में विचाराधीन हैं और अंतिम न्यायिक निर्णय आने तक किसी भी आरोपी को दोषी नहीं माना जाना चाहिए। इस रिपोर्ट के आधार पर लिए गए किसी भी निर्णय के लिए लेखक, प्रकाशक एवं संपादक किसी भी रूप में उत्तरदायी नहीं होंगे।

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Ajay Tyagi - Editor In Chief

Ajay Tyagi

Editor-in-Chief