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3.7 टन खराब शिशु आहार मिला, FSSAI ने कंपनी पर अब बड़ा कसा शिकंजा

शिशु आहार जब्त, FSSAI ने बेंगलुरु की कंपनी पर कार्रवाई की। 3.7 टन एक्सपायर्ड उत्पाद नष्ट हुए, गलत लेबल वाले सामान पर केस शुरू।

By अजय त्यागी
1 min read
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प्रतीकात्मक फोटो

प्रतीकात्मक फोटो

बेंगलुरु, कर्नाटक। शिशु आहार जब्त होने के मामले में भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण ने ब्रिटिश लाइफसाइंसेज प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू की है। कंपनी के बेंगलुरु परिसर में जांच के दौरान गलत लेबल वाले शिशु आहार की बड़ी मात्रा मिली और उसे जब्त किया गया। जांच में एक्सपायर्ड उत्पाद भी मिले। FSSAI के मुताबिक अदालत के निर्देश पर 3.7 मीट्रिक टन एक्सपायर्ड शिशु आहार नष्ट कराया गया है। यह कार्रवाई शिशुओं और छोटे बच्चों के लिए खाद्य सुरक्षा मानकों के पालन को लेकर की गई है।  [1]

जांच का नतीजा

FSSAI के मुताबिक निरीक्षण में ऐसे शिशु आहार उत्पाद मिले जिनकी लेबलिंग नियमों के अनुरूप नहीं थी। अधिकारियों ने शिशु आहार जब्त किया और इसे खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत कार्रवाई में लिया। नियामक ने यह नहीं बताया कि गलत लेबलिंग में कौन सी खास जानकारी नियमों के खिलाफ थी। इसलिए अभी यह कहना सही नहीं होगा कि उत्पादों में मिलावट या स्वास्थ्य संबंधी नुकसान की पुष्टि हुई है। कार्रवाई फिलहाल नियामकीय उल्लंघनों और गैरअनुपालक उत्पादों पर केंद्रित है।

इस कार्रवाई के दौरान एक्सपायर्ड शिशु आहार का 3.7 मीट्रिक टन स्टॉक भी सामने आया। FSSAI ने बताया कि अदालत के निर्देश के बाद इस पूरे स्टॉक को नष्ट करा दिया गया। इसका मकसद एक्सपायर्ड सामान के दोबारा इस्तेमाल, दूसरी जगह भेजे जाने या खाद्य आपूर्ति श्रृंखला में वापस पहुंचने की संभावना खत्म करना था। उपलब्ध जानकारी में यह नहीं कहा गया है कि इन उत्पादों के सेवन से किसी बच्चे के बीमार होने की पुष्टि हुई है।

कानूनी कार्रवाई

ब्रिटिश लाइफसाइंसेज प्राइवेट लिमिटेड मातृ और बाल पोषण से जुड़े उत्पादों का कारोबार करती है और ब्रिटिश बायोलॉजिकल्स समूह का हिस्सा है। कंपनी के उत्पादों में शिशु फॉर्मूला, विशेष शिशु फॉर्मूला और बेबी सीरियल शामिल हैं। मौजूदा मामले में FSSAI ने गलत लेबल वाले उत्पादों की जब्ती के साथ कंपनी के खिलाफ कानूनी कार्यवाही शुरू की है। हालांकि उपलब्ध जानकारी में यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि आगे कंपनी पर किस तरह की सजा या जुर्माना तय होगा।

FSSAI ने कहा है कि गैरअनुपालक शिशु आहार से बच्चों के स्वास्थ्य पर संभावित जोखिम को देखते हुए कार्रवाई की गई है। नियामक की कोशिश ऐसे उत्पादों को खाद्य श्रृंखला से बाहर रखना और नियमों का पालन सुनिश्चित करना है। शिशु आहार जब्त होने के इस मामले में कानूनी प्रक्रिया अभी आगे बढ़नी है। फिलहाल 3.7 मीट्रिक टन एक्सपायर्ड स्टॉक नष्ट किया जा चुका है, जबकि गलत लेबल वाले उत्पादों को लेकर शुरू हुई कार्यवाही का अंतिम नतीजा बाद में सामने आएगा।

अस्वीकरण (Disclaimer):

यह रिपोर्ट विश्वस्त समाचार एजेंसियों और स्रोतों से प्राप्त तथ्यों पर आधारित है। इसका प्रकाशन केवल सूचना के उद्देश्य से किया गया है। कंपनी के खिलाफ नियामकीय कार्रवाई और कानूनी प्रक्रिया से जुड़े तथ्य उपलब्ध आधिकारिक तथा समाचार स्रोतों पर आधारित हैं और अंतिम कानूनी निष्कर्ष प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही स्पष्ट होगा। इस रिपोर्ट के आधार पर लिए गए किसी भी निर्णय के लिए लेखक, प्रकाशक एवं संपादक किसी भी रूप में उत्तरदायी नहीं होंगे।

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Ajay Tyagi - Editor In Chief

Ajay Tyagi

Editor-in-Chief