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कर्मचारी राज्य बीमा के नए प्रावधानों से वेतन स्प्लिटिंग पर रोक

कर्मचारी राज्य बीमा निगम के नए प्रावधानों के कारण अब कंपनियों के लिए वेतन स्प्लिटिंग पर रोक लग गई है और कम वेतन दिखाना बहुत कठिन हो गया।

By अजय त्यागी
1 min read
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प्रतीकात्मक फोटो

प्रतीकात्मक फोटो

नई दिल्ली, भारत। श्रम कानूनों और सामाजिक सुरक्षा के मोर्चे पर लागू किए गए नए प्रावधानों ने देश भर के कॉर्पोरेट और व्यावसायिक क्षेत्रों में हलचल मचा दी है। लंबे समय से यह देखा जा रहा था कि कई कंपनियां कर्मचारियों की कुल सैलरी का एक बड़ा हिस्सा विभिन्न प्रकार के कर-मुक्त भत्तों में बांट देती थीं ताकि ईएसआईसी के दायरे से बचा जा सके। इस नई व्यवस्था के तहत वेतन की परिभाषा को अधिक स्पष्ट और कड़ा कर दिया गया है जिससे नियोक्ताओं के लिए वेतन स्प्लिटिंग और सैलरी स्ट्रक्चर में मनमाने बदलाव करना मुश्किल हो गया है। रॉयटर्स और अन्य वित्तीय विश्लेषकों की रिपोर्ट के अनुसार इस बदलाव से कर्मचारियों के सामाजिक सुरक्षा दायरे का विस्तार होगा।  [1]

वेतन स्प्लिटिंग

कंपनियों द्वारा वेतन को अलग-अलग भत्तों में विभाजित करने की पुरानी प्रथा पर अब नीतिगत स्तर पर नकेल कसने की तैयारी पूरी हो चुकी है। पहले अधिकांश संस्थान मूल वेतन को न्यूनतम रखते थे और बाकी राशि को विशेष भत्तों के रूप में जोड़कर कुल भुगतान तैयार करते थे। इस प्रकार की रणनीति का मुख्य उद्देश्य वैधानिक कटौतियों और सामाजिक सुरक्षा योगदान के वित्तीय बोझ को कम करना होता था। नए नियमों के लागू होने के बाद वेतन स्प्लिटिंग पर रोक लगना और इस तरह के तौर-तरीकों पर विराम लगना तय माना जा रहा है क्योंकि अब अधिकांश भत्तों को वैधानिक दायरे में शामिल कर लिया गया है।

नियमों का दायरा

कर्मचारी राज्य बीमा निगम के अंतर्गत आने वाले दायरे को पारदर्शी बनाने के लिए सरकार और श्रम मंत्रालय लगातार कड़े कदम उठा रहे हैं। नए प्रावधानों के अनुसार यदि कुल पारिश्रमिक में भत्ते एक निश्चित सीमा से अधिक होते हैं तो उन्हें मूल वेतन का हिस्सा मान लिया जाएगा। इस बदलाव का सीधा असर उन व्यावसायिक इकाइयों पर पड़ेगा जो कागजों पर कर्मचारियों का वेतन न्यूनतम सीमा के भीतर दिखाती थीं। वित्तीय विशेषज्ञों का मानना है कि इस कदम से उन सभी कामगारों को सीधा लाभ मिलेगा जिन्हें अब तक कम वेतन दर्शाकर सामाजिक सुरक्षा लाभों से दूर रखा जाता था।

कॉर्पोरेट अनुपालन

बदले हुए परिदृश्य में देश भर के नियोक्ताओं और मानव संसाधन विभागों को अपने पेरोल ढांचे में तुरंत आवश्यक संशोधन करने की आवश्यकता है। यदि कंपनियां पुराने तरीकों से वेतन का प्रबंधन जारी रखती हैं तो उन्हें भविष्य में भारी वैधानिक दंड और ऑडिट संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। अनुपालन और नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के लिए डिजिटल ऑडिट और ऑनलाइन निगरानी प्रणालियों को और अधिक मजबूत किया जा रहा है। इस सख्ती के कारण अब किसी भी संस्थान के लिए नियमों की अनदेखी करना लगभग असंभव होता जा रहा है।

आर्थिक प्रभाव

वेतन स्प्लिटिंग पर रोक की इस पूरी विनियामक प्रक्रिया से एक तरफ जहां कंपनियों की श्रम लागत में मामूली बढ़ोतरी हो सकती है वहीं दूसरी तरफ कर्मचारियों का भविष्य अधिक सुरक्षित हो जाएगा। जब संगठित क्षेत्र के प्रत्येक कर्मी को सटीक गणना के आधार पर सामाजिक सुरक्षा लाभ मिलेंगे तो बाजार में वित्तीय स्थिरता और कार्य संस्कृति में सुधार होगा। उद्योग जगत के जानकारों का कहना है कि शुरुआती दौर में कंपनियों को पेरोल प्रणाली बदलने में कुछ बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है लेकिन दीर्घकालिक रूप से यह अर्थव्यवस्था के हित में है।

भविष्य की दिशा

श्रम सुधारों की श्रृंखला में यह कदम भारत के संगठित और अर्ध-संगठित श्रम बाजार को एक नई और पारदर्शी दिशा देने वाला साबित होगा। सरकार और संबंधित विभाग इस बात की लगातार निगरानी कर रहे हैं कि नए नियमों का क्रियान्वयन सुचारू रूप से हो सके। नियोक्ताओं को भी यह समझ लेना चाहिए कि अब कर्मचारियों के अधिकारों और सुरक्षा के साथ समझौता करने के दिन पूरी तरह लद चुके हैं। आने वाले समय में यह बदलाव देश के करोड़ों श्रमिकों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने में एक मील का पत्थर साबित होगा।

अस्वीकरण (Disclaimer):

यह रिपोर्ट विश्वस्त समाचार एजेंसियों और स्रोतों से प्राप्त तथ्यों पर आधारित है। इसका प्रकाशन केवल सूचना के उद्देश्य से किया गया है। वेतन परिभाषा और ईएसआईसी नियमों से जुड़ी जानकारी पाठकों की जागरूकता के लिए दी गई है। इस रिपोर्ट के आधार पर लिए गए किसी भी निर्णय के लिए लेखक, प्रकाशक एवं संपादक किसी भी रूप में उत्तरदायी नहीं होंगे।

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Ajay Tyagi - Editor In Chief

Ajay Tyagi

Editor-in-Chief