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दिल्ली पीजी मामला, 6 आरोपियों की न्यायिक हिरासत 14 दिन बढ़ी 

दिल्ली पीजी मामला फिर अदालत पहुंचा है। सत्या निकेतन बिल्डिंग हादसे में 7 मौतों के केस में 6 आरोपियों की न्यायिक हिरासत 14 दिन बढ़ाई गई है।

By अजय त्यागी
1 min read
Advertisement002309202602.jpg advertisement13Aug2026%20copy.jpg दिल्ली पीजी हादसा - फाइल फोटो

दिल्ली पीजी हादसा - फाइल फोटो

नई दिल्ली, दिल्ली। दिल्ली पीजी मामला सत्या निकेतन में 5 मंजिला इमारत गिरने से हुई 7 मौतों की जांच से जुड़ा है। अदालत ने मामले में 6 आरोपियों की न्यायिक हिरासत 14 दिन बढ़ा दी है। आईएएनएस की एक रिपोर्ट के अनुसार, आरोपियों में भवन मालिक का बेटा महेश गुप्ता, उसके माता पिता, पीजी संचालक सुधांशु और शुभम त्यागी तथा श्रम ठेकेदार सानोज शामिल हैं। यह इमारत लड़कों के लिए पेइंग गेस्ट आवास के रूप में संचालित की जा रही थी। मामले में अदालत की कार्यवाही जांच और आरोपियों की हिरासत से संबंधित है।  [1]

अदालत ने क्या कहा

दिल्ली पीजी मामला अदालत के सामने तब आया जब जांच से जुड़े 6 आरोपियों की न्यायिक हिरासत की अवधि समाप्त होने वाली थी। अदालत ने सोमवार को सभी 6 आरोपियों की हिरासत 14 दिन के लिए बढ़ा दी। उपलब्ध रिपोर्ट के अनुसार मामले में भवन मालिक के परिवार के सदस्यों के साथ पीजी संचालक और श्रम ठेकेदार भी आरोपी हैं। घटना में 7 लोगों की मौत हुई थी। रिपोर्ट में आरोपियों के खिलाफ अंतिम दोषसिद्धि की कोई जानकारी नहीं है। इसलिए इस स्तर पर सभी आरोपियों को केवल मामले में आरोपी के रूप में ही संदर्भित किया जाना चाहिए।

दिल्ली पीजी मामला जिन आरोपियों से जुड़ा है, उनमें महेश गुप्ता और उनके माता पिता शामिल हैं। इसके अलावा पीजी संचालक सुधांशु और शुभम त्यागी तथा श्रम ठेकेदार सानोज भी मामले में आरोपी बनाए गए हैं। उपलब्ध रिपोर्ट में बताया गया है कि संपत्ति अगस्त 2025 में पीजी संचालकों को लीज पर दी गई थी। इसके बाद वहां हॉस्टल डेज नाम से पेइंग गेस्ट आवास चलाया जा रहा था। अदालत ने अब सभी 6 आरोपियों की न्यायिक हिरासत 14 दिन बढ़ाई है। मामले की जांच और न्यायिक प्रक्रिया आगे जारी रहेगी।

घटना की जानकारी

दिल्ली पीजी मामला दक्षिण दिल्ली के सत्या निकेतन स्थित उस 5 मंजिला इमारत से संबंधित है, जिसे लड़कों के पेइंग गेस्ट आवास के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा था। इमारत गिरने की घटना में 7 लोगों की मौत हुई थी। उपलब्ध समाचार रिपोर्ट में घटना के बाद शुरू हुई जांच और आरोपियों की पहचान से संबंधित जानकारी दी गई है। हालांकि, इस रिपोर्ट में यह निष्कर्ष नहीं दिया गया है कि इमारत गिरने का अंतिम तकनीकी कारण क्या था। ऐसे निष्कर्ष जांच और सक्षम अधिकारियों की रिपोर्ट के आधार पर ही तय किए जा सकते हैं।

दिल्ली पीजी मामला अभी न्यायिक प्रक्रिया में है और अदालत ने 6 आरोपियों की न्यायिक हिरासत 14 दिन बढ़ा दी है। मामले में भवन मालिक के बेटे महेश गुप्ता, उनके माता पिता, पीजी संचालक सुधांशु और शुभम त्यागी तथा श्रम ठेकेदार सानोज आरोपी हैं। सत्या निकेतन की 5 मंजिला इमारत गिरने से 7 लोगों की मौत हुई थी। उपलब्ध रिपोर्ट के अनुसार संपत्ति अगस्त 2025 में पीजी संचालकों को लीज पर दी गई थी। अदालत की मौजूदा कार्रवाई हिरासत बढ़ाने से संबंधित है। आरोपियों की अंतिम जिम्मेदारी का निर्धारण आगे की न्यायिक प्रक्रिया में होगा।

अस्वीकरण :

यह रिपोर्ट विश्वस्त समाचार एजेंसियों और स्रोतों से प्राप्त तथ्यों पर आधारित है। इसका प्रकाशन केवल सूचना के उद्देश्य से किया गया है। मामले में आरोप न्यायिक प्रक्रिया के अधीन हैं और किसी आरोपी को दोषी नहीं माना जाना चाहिए जब तक सक्षम अदालत ऐसा निर्णय न दे। इस रिपोर्ट के आधार पर लिए गए किसी भी निर्णय के लिए लेखक, प्रकाशक एवं संपादक किसी भी रूप में उत्तरदायी नहीं होंगे।

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Ajay Tyagi - Editor In Chief

Ajay Tyagi

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