नई दिल्ली, दिल्ली। चेक बाउंस मामले में अभिनेता राजपाल यादव को दिल्ली हाई कोर्ट से बहुत बड़ा झटका लगा है। अदालत ने उनकी सजा को बरकरार रखते हुए तीन महीने की जेल की सजा सुनाई है। जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली अभिनेता की अपील को पूरी तरह खारिज कर दिया है। इसके साथ ही कोर्ट ने राजपाल यादव को सात शिकायतों में से प्रत्येक में शिकायतकर्ता को एक करोड़ रुपये से ज्यादा का भुगतान करने का निर्देश भी दिया है। [1]
यह पूरा कानूनी विवाद साल 2010 से शुरू हुआ था जब राजपाल यादव ने अपनी डायरेक्टोरियल डेब्यू फिल्म अता पता लापता बनाने के लिए मुर्गली प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड नामक कंपनी से पांच करोड़ रुपये का लोन लिया था। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप हो गई जिससे अभिनेता को भारी आर्थिक नुकसान हुआ। कर्ज चुकाने के लिए अभिनेता द्वारा जारी किए गए कई चेक बैंक में बाउंस हो गए जिसके बाद कंपनी ने उनके खिलाफ कानूनी मामला दर्ज कराया था।
अदालत ने अपने आदेश में कहा कि राजपाल यादव ने पैसे चुकाने के लिए कोर्ट से किए गए वादों को बार-बार तोड़ा है जिससे कोर्ट का भरोसा आहत हुआ है। जून 2024 में हाई कोर्ट ने उनकी सजा पर कुछ समय के लिए रोक लगाई थी लेकिन इसके लिए आपसी समझौते की शर्त रखी गई थी। अभिनेता द्वारा बार-बार समय सीमा का उल्लंघन करने के बाद आखिरकार कोर्ट ने सख्ती दिखाई और उन्हें राहत देने से साफ इनकार करते हुए जेल भेजने का आदेश दिया।
हाई कोर्ट के निर्देश के बावजूद राजपाल यादव ने तय तारीख पर सरेंडर नहीं किया था। उन्होंने इस मामले में अदालत से और मोहलत मांगी थी मगर कोर्ट ने उनकी याचिका को पूरी तरह खारिज कर दिया। हाईकोर्ट की इस सख्त कार्रवाई और कोई नई मोहलत न मिलने के बाद आखिरकार अभिनेता ने तिहाड़ जेल में आत्मसमर्पण कर दिया है। इससे पहले वह फरवरी में अंतरिम जमानत पर रिहा हुए थे लेकिन अब उन्हें दोबारा जेल जाना पड़ा है।
अदालत ने राजपाल यादव को इस फैसले के खिलाफ बड़ी अदालत में अपील करने के लिए दो महीने का समय भी दिया है। हालांकि इस अवधि के दौरान उन्हें अपनी तय सजा को भुवतना होगा क्योंकि उन्होंने पूर्व में किए गए समझौतों का पालन ईमानदारी से नहीं किया था। फिल्म प्रोडक्शन के लेन-देन से शुरू हुआ यह विवाद अब अभिनेता के लिए एक बड़ी मुसीबत बन चुका है और कानूनी जानकारों के अनुसार इस बार उन्हें राहत मिलना काफी मुश्किल दिखाई दे रहा है।
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Author:अजय त्यागी
July 10, 2026: 4:23 PM
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