एक्सपायरी खाना बेचने के मामलों ने पैकेटबंद चीजों की खरीद को लेकर चिंता बढ़ा दी है। मुंबई और दिल्ली में तारीख बदलकर पुराने खाद्य पदार्थ बेचने के मामले सामने आए हैं। कानपुर में एक्सपायर चॉकलेट सड़क किनारे फेंके जाने के बाद लोग उन्हें उठा ले गए। ऐसे में ग्राहक के लिए निर्माण तारीख, Best Before और Expiry या Use By को समझना और पैकेट की सील तथा लेबल जांचना बेहद जरूरी हो गया है। [1]
मुंबई के नवी मुंबई स्थित तुर्भे इलाके में खाद्य एवं औषधि प्रशासन और पुलिस की कार्रवाई में 4,942 कार्टन खाद्य पदार्थ मिलने की जानकारी सामने आई। इनकी कीमत 75 लाख रुपये से अधिक बताई गई। अधिकारियों के अनुसार पैकेटों पर निर्माण और समाप्ति तारीख से छेड़छाड़ की गई थी। कुछ उत्पादों पर पुराने लेबल के ऊपर नए लेबल लगाने की बात भी सामने आई। जब्त सामान में नमकीन, नूडल्स, तैयार खाद्य पदार्थ, मेयोनीज और पेय पदार्थ जैसे कई उत्पाद शामिल बताए गए।
दिल्ली के ओखला औद्योगिक क्षेत्र में भी पुराने या एक्सपायरी के करीब पहुंचे खाद्य पदार्थों की तारीख बदलने और दोबारा पैकिंग का मामला सामने आया। पुलिस के अनुसार इस कार्रवाई में 20 लाख रुपये से अधिक का सामान जब्त हुआ और 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया। आरोप है कि खाद्य पदार्थों की शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए तारीख बदली जाती थी और बाद में इन्हें बाजार, दुकानों, मॉल तथा ऑनलाइन मंचों तक भेजा जाता था। ऐसे मामलों में ग्राहक के लिए पैकेट की जांच और भी जरूरी हो जाती है।
एक्सपायरी खाना खरीदने से बचने के लिए ग्राहक को सबसे पहले पैकेट पर लिखी निर्माण तारीख और Expiry या Use By तारीख देखनी चाहिए। FSSAI के नियमों के मुताबिक Use By या Expiry के बाद खाद्य उत्पाद को मानव उपभोग के लिए बेचना या वितरित करना प्रतिबंधित है। वहीं Best Before मुख्य रूप से उस अवधि को बताता है जिसमें उत्पाद की गुणवत्ता बेहतर रहने की उम्मीद होती है। तारीख के साथ पैकेट की सील, लेबल, पैकिंग और भंडारण संबंधी निर्देश भी ध्यान से देखना चाहिए।
अगर पैकेट पर तारीख धुंधली हो, पुरानी जानकारी मिटाई हुई लगे या उसके ऊपर दूसरा स्टिकर चिपका दिखे तो ग्राहक को सावधानी बरतनी चाहिए। फूला हुआ, फटा या खराब सील वाला पैकेट भी नहीं खरीदना बेहतर है। एक्सपायरी खाना खाने से खाद्य जनित बीमारी का खतरा बढ़ सकता है। कानपुर में सड़क किनारे फेंकी गई पुरानी चॉकलेट को लोगों द्वारा उठा ले जाने की घटना भी यही बताती है कि मुफ्त या सस्ता मिलना किसी खाद्य वस्तु को सुरक्षित नहीं बना देता।
एक्सपायरी खाना बेचने या खाद्य लेबल पर गलत जानकारी देने का मामला गंभीर हो सकता है। खाद्य कारोबारियों को उत्पाद की सही जानकारी और निर्धारित मानकों का पालन करना होता है। अगर ग्राहक को किसी दुकान, बाजार या ऑनलाइन बिक्री में संदिग्ध खाद्य उत्पाद मिले तो वह उसका बिल, पैकेट और तारीख संबंधी जानकारी सुरक्षित रख सकता है और संबंधित खाद्य सुरक्षा प्राधिकरण के सामने शिकायत कर सकता है। इससे जांच एजेंसियों को कार्रवाई में मदद मिल सकती है और दूसरे उपभोक्ताओं को भी संभावित जोखिम से बचाया जा सकता है।
अस्वीकरण (Disclaimer):
यह रिपोर्ट विश्वस्त समाचार एजेंसियों और स्रोतों से प्राप्त तथ्यों पर आधारित है। इसका प्रकाशन केवल सूचना के उद्देश्य से किया गया है। किसी खाद्य उत्पाद की सुरक्षा उसकी तारीख, पैकेजिंग, भंडारण और वास्तविक स्थिति सहित कई परिस्थितियों पर निर्भर करती है। संदिग्ध या एक्सपायरी उत्पाद का सेवन करने के बजाय संबंधित खाद्य सुरक्षा प्राधिकरण से शिकायत करना उचित है। इस रिपोर्ट के आधार पर लिए गए किसी भी निर्णय के लिए लेखक, प्रकाशक एवं संपादक किसी भी रूप में उत्तरदायी नहीं होंगे।
Author:अजय त्यागी
September 2, 2026: 2:03 PM
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