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एमनेस्टी योजना के तहत पेनल्टी में विशेष छूट की अवधि हुई निर्धारित

पेनल्टी में विशेष छूट देकर भीलवाड़ा परिवहन विभाग ने वाहन स्वामियों को बड़ी राहत दी है जिसके तहत ट्रैक्टर और दुपहिया वाहनों का नवीनीकरण आसान हो गया है।

By अजय त्यागी
1 min read
ट्रैक्टर डीलरों की एक महत्वपूर्ण बैठक

ट्रैक्टर डीलरों की एक महत्वपूर्ण बैठक

भीलवाड़ा, राजस्थान (पंकज पोरवाल)। राज्य सरकार द्वारा बजट घोषणा के तहत वाहन स्वामियों को बड़ी राहत प्रदान करने के उद्देश्य से एमनेस्टी योजना लागू की गई है। इस कल्याणकारी योजना के अंतर्गत कृषि ट्रैक्टरों और दुपहिया वाहनों के पंजीयन प्रमाण पत्र यानी आरसी के नवीनीकरण पर देय पेनल्टी में विशेष छूट प्रदान की जा रही है। जिला परिवहन अधिकारी रामकृष्ण चौधरी ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि अधिक से अधिक पात्र वाहन मालिकों तक योजना का लाभ पहुंचाने के लिए विभाग लगातार जागरूकता अभियान चला रहा है।

इसी सिलसिले में जिला परिवहन कार्यालय भीलवाड़ा में जिले के प्रमुख ट्रैक्टर डीलरों की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में जिला परिवहन अधिकारी के साथ सुनील बियानी शांतिलाल गुर्जर विनोद कोठारी मुकेश कुमार राकेश और गजराज जैसे नामचीन डीलर उपस्थित रहे। अधिकारियों ने डीलरों से आग्रह किया कि वे अपने स्तर पर प्रत्येक ट्रैक्टर क्रेता को इस योजना की विस्तृत जानकारी दें ताकि आम लोग सरकारी राहत का समय पर लाभ उठा सकें।

अधिसूचना के नियम

परिवहन विभाग द्वारा जारी आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार दुपहिया वाहनों का समय पर नवीनीकरण नहीं कराने पर तीन सौ रुपये प्रतिमाह की दर से जुर्माना लगता है। इसके साथ ही कृषि कार्यों में प्रयुक्त होने वाले ट्रैक्टरों पर पांच सौ रुपये प्रतिमाह की दर से शास्ति देय होती है। हालांकि सरकार ने एमनेस्टी योजना लागू करके वाहन मालिकों को पेनल्टी में विशेष छूट देने का एक बहुत ही शानदार और सुनहरा अवसर प्रदान किया है।

इस नई व्यवस्था के अनुसार दुपहिया वाहनों पर अधिकतम एक हजार रुपये तक का ही जुर्माना तय किया गया है। वहीं कृषि ट्रैक्टरों पर एक वर्ष तक के लंबित मामलों में अधिकतम पच्चीस सौ रुपये और एक वर्ष से अधिक की अवधि होने पर अधिकतम पांच हजार रुपये तक की पेनल्टी में विशेष छूट का प्रावधान किया गया है। इससे उन वाहन मालिकों को बहुत फायदा होगा जिनकी आरसी लंबे समय से किन्हीं कारणों से नवीनीकृत नहीं हो सकी थी।

सघन चेकिंग की चेतावनी

जिला परिवहन अधिकारी ने वाहन स्वामियों को सचेत करते हुए बताया कि जुलाई माह में परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग द्वारा एक विशेष और सघन जांच अभियान चलाया जाएगा। इस अभियान के दौरान यदि कोई भी बिना पंजीयन अथवा वैधता समाप्त हो चुके दुपहिया वाहन या ट्रैक्टर ट्रॉली सड़क पर संचालित होते पाए गए तो उनके खिलाफ नियमानुसार सख्त दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। जांच के दौरान नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों को तुरंत जब्त भी किया जा सकता है।

ऐसे में सभी वाहन मालिकों को यह उचित सलाह दी गई है कि वे अपने वाहनों के सभी दस्तावेज हमेशा अद्यतन रखें। वे इस एमनेस्टी योजना का लाभ उठाकर अपने लंबित आरसी नवीनीकरण का कार्य समय रहते पूरा करवा लें। वर्तमान तक भीलवाड़ा जिले के अठासी ट्रैक्टर और दो सौ इकतीस दुपहिया वाहन स्वामियों को इस योजना के तहत कुल अठारह लाख छियालीस हजार दो सौ रुपये की पेनल्टी में विशेष छूट का सीधा लाभ दिया जा चुका है।

अस्वीकरण (Disclaimer):

यह रिपोर्ट विश्वस्त समाचार एजेंसियों और स्रोतों से प्राप्त तथ्यों पर आधारित है। इसका प्रकाशन केवल सूचना के उद्देश्य से किया गया है। परिवहन विभाग की एमनेस्टी योजना नियमों में बदलाव और जुर्माना राशि की सटीक गणना के लिए वाहन स्वामी जिला परिवहन कार्यालय या अधिकृत सरकारी पोर्टल पर उपलब्ध अधिसूचना को अवश्य पढ़ें। इस रिपोर्ट के आधार पर लिए गए किसी भी निर्णय के लिए लेखक, प्रकाशक एवं संपादक किसी भी रूप में उत्तरदायी नहीं होंगे।

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Ajay Tyagi - Editor In Chief

Ajay Tyagi

Editor-in-Chief